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भीलवाड़ा

राजस्थान में पशुपालकों के लिए खुशखबरी…42 लाख गाय, भैंस, बकरी, भेड़ और ऊंट को मिलेगा बीमा कवर, जल्द शुरू होगा रजिस्ट्रेशन

राजस्थान में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के लिए रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया इसी महीने शुरू होगी। योजना के तहत पशुपालक परिवारों के 42 लाख गाय, भैंस, भेड़, बकरी और ऊंट का रिस्क कवर किया जाएगा।

भीलवाड़ाJun 17, 2025 / 11:43 am

Arvind Rao

Mangala Animal Insurance Scheme

मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना (पत्रिका फाइल फोटो)

Chief Minister Mangala Animal Insurance Scheme: मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना के तहत पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट के साथ ही उसकी बीमा पॉलिसी भी जारी की जाएगी। इससे यह काम अपने निर्धारित समयावधि में पूरा हो सकेगा।
पिछले वर्ष की बीमा पॉलिसी जारी करने की धीमी गति को देखते हुए पशुपालन, डेयरी एवं देवस्थान विभाग मंत्री जोराराम कुमावत ने सर्वेयर की संख्या में बढ़ोतरी करने के निर्देश दिए। वर्ष 2024-25 में कुल 16 लाख 72 हजार ऑनलाइन आवेदन प्राप्त हुए थे। इनमें से पशुपालन विभाग ने 9 लाख 76 हजार पशुओं के हेल्थ सर्टिफिकेट जारी कर दिए हैं। इनमें से 4 लाख 40 हजार राज्य बीमा और प्रावधायी निधि विभाग (एसआईपीएफ) की ओर से बीमा पॉलिसी जारी कर दी गई है।
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जल्द जारी होगी सर्टिफिकेट


शेष बीमा पॉलिसी व हेल्थ सर्टिफिकेट जारी करने के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के लिए अधिकारियों को पाबंद किया गया है। इसके साथ ही बजट 2025-26 की घोषणा के तहत नए रजिस्ट्रेशन के लिए इसी महीने ऑनलाइन आवेदन शुरू करने के लिए भी कहा गया है।
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योजना के तहत पशुओं की आकस्मिक मृत्यु पर पशुपालक परिवारों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। योजना में प्रदेश के जनआधार धारक पशुपालक पात्र होंगे। बीमा के लिए गोपालक क्रेडिट कार्ड धारक और लखपति दीदी पशुपालकों को प्राथमिकता दी जाएगी। योजना में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए क्रमश: 16 और 12 प्रतिशत का आरक्षण है।


इन पशुओं का होगा बीमा


चयनित पशुपालकों के दुधारू पशु (गाय, भैंस) या बकरी, भेड़ व ऊंट का नि:शुल्क बीमा किया जाएगा। लेकिन यह बीमा केवल उन्हीं पशुओं का होगा जो अन्य किसी योजना में बीमित नहीं हैं। यह बीमा एक वर्ष के लिए होगा और पशुपालक को इसके लिए कोई प्रीमियम नहीं देना होगा। बीमा राशि का निर्धारण पशु की नस्ल, उम्र और उत्पादन क्षमता के आधार पर किया जाएगा, लेकिन अधिकतम राशि 40 हजार रुपए से अधिक नहीं होगी।

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