ईडी ने सौरभ शर्मा और उसके सहयोगियों के खिलाफ मंगलवार को कोर्ट में चालान पेश किया था। इसमें कुल 12 आरोपी तय किए हैं जिनमें सौरभ शर्मा, उसकी मां, पत्नी और सहयोगियों के नाम हैं। ईडी ने इस मामले में कुल 100.36 करोड़ रुपए की कुर्की और जब्ती की है। चालान में कार में मिला 52 किलो सोना और 11 करोड़ रुपए की नकदी भी सौरभ की ही बताई गई है।
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10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी
इस बीच शुक्रवार को सौरभ शर्मा की मां उमा शर्मा, पत्नी दिव्या शर्मा, जीजा विनय आसवानी और साले रोहित तिवारी को कोर्ट में पेश किया गया। चारों आरोपियों को जमानत दे दी गई। अपर सत्र व विशेष न्यायाधीश सचिन कुमार घोष की कोर्ट ने चारों आरोपियों को राहत दी। कोर्ट ने 10 लाख रुपए के बॉन्ड पर जमानत दी है।