31 मार्च तक ही हो सकेगी कर वसूली
आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि 2024-25 की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।वृद्धि न करने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के करों की वसूली तय समय में कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।