scriptतुरंत जमा कर दें……एमपी में ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ पर भारी छूट, निर्देश जारी | Big discount on property tax in MP, instructions issued | Patrika News
भोपाल

तुरंत जमा कर दें……एमपी में ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ पर भारी छूट, निर्देश जारी

Mp news: नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

भोपालMar 25, 2025 / 02:10 pm

Astha Awasthi

property tax

property tax

Mp news: वित्तीय वर्ष 2024-25 की अवधि में प्रॉपर्टी कर, जल प्रभार एवं अन्य उपभोक्ता प्रभार के अधिभार में उपभोक्ताओं को छूट मिलेगी। यह छूट 31 मार्च तक ऑनलाइन भुगतान की दशा में दी जाएगी। इस संबंध में विभाग ने नगर पालिक निगम, नगरपालिका परिषद और नगर परिषद को पत्र लिखकर निर्देश जारी किये हैं।

31 मार्च तक ही हो सकेगी कर वसूली

आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं विकास ने बताया कि 2024-25 की कर वसूली 31 मार्च तक ही हो सकेगी। वर्तमान में 15वें वित्त आयोग की शर्तों के अनुसार प्रतिवर्ष संपत्ति कर की वसूली में राज्य की ग्रास स्टेट डॉमिस्टिक प्रोडक्ट (जीएसडीपी) की औसत वृद्धि के अनुरूप वृद्धि किया जाना अनिवार्य है।
ये भी पढ़ें: एमपी में बायपास की जमीनों के रेट बढ़े, 96 गांवों को होगा तगड़ा फायदा

वृद्धि न करने की स्थिति में संबंधित नगरीय निकायों को 15वें वित्त आयेाग के अनुदान से वंचित होना पड़ सकता है। नगरीय निकायों को उपभोक्ताओं को सभी प्रकार के करों की वसूली तय समय में कराने के लिए जागरूक करने को कहा गया है।

Hindi News / Bhopal / तुरंत जमा कर दें……एमपी में ‘प्रॉपर्टी टैक्स’ पर भारी छूट, निर्देश जारी

ट्रेंडिंग वीडियो