राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों को प्रमोशन का भरोसा दिलाया जा रहा है। प्रदेश के इतिहास में यह पहला मौका है जब राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन नहीं हो रहे, जबकि नौकरशाहों के मामले में कोई अड़चन नहीं। एक ही प्रदेश में दो प्रकार की नीति होने से कर्मचारियों में नाराजगी है।
इसलिए उलझा मामला
2002 में तत्कालीन सरकार ने पदोन्नति नियम बनाते हुए प्रमोशन में आरक्षण का प्रावधान कर दिया। ऐसे में आरक्षित वर्ग के कर्मचारी प्रमोशन पाते गए, लेकिन सामान्य वर्ग के कर्मचारी पिछड़ गए। विवाद बढ़ा तो कर्मचारी कोर्ट पहुंचे। प्रमोशन में आरक्षण समाप्त करने का आग्रह किया। तर्क दिया कि प्रमोशन का लाभ सिर्फ एक बार मिलना चाहिए। मप्र हाईकोर्ट ने 30 अप्रेल 2016 को मप्र लोक सेवा (पदोन्नति) नियम 2002 खारिज कर दिया। सरकार ने इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। शीर्ष कोर्ट ने यथास्थिति रखने का आदेश दिया। यानी तब से राज्य में अधिकारी-कर्मचारियों के प्रमोशन किए जाने के निर्देश दिए।
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कमलनाथ सरकार के समय मामला सदन में उठा। तत्कालीन विधानसभा अध्यक्ष एनपी प्रजापति ने आसंदी से यहां तक कहा कि जब तक राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन शुरू नहीं होते, तब तक नौकरशाहों के भी प्रमोशन न किए जाएं। राज्य कर्मचारियों के प्रमोशन का रास्ता निकालने हाईपावर कमेटी बनाई गई। कमेटी कागजों तक सीमित रही। बैठक नहीं हो पाई और कमलनाथ सरकार अल्पमत में आ गई।
शिवराज सरकार में भी कैबिनेट कमेटी गठित हुई, लेकिन कोई निर्णय नहीं हो सका। तभी से मामला फाइलों में कैद है। हालांकि अधिकारी, कर्मचारियों की नाराजगी दूर करने के लिए सरकार ने उच्च पद का प्रभार देने का रास्ता निकाला है। कर्मचारियों और अधिकारियों को कार्यवाहक का प्रभार सौंपकर संतुष्ट किया जा रहा है। पुलिस, जेल और वन विभाग के वर्दी वाले पदों पर यह व्यवस्था लागू की गई है, लेकिन कर्मचारी इससे संतुष्ट नहीं हैं।
नौकरशाह इसलिए फायदे में
हाईकोर्ट ने 2002 के पदोन्नति नियम खारिज किए हैं, जबकि नौकरशाहों ने बीच का रास्ता निकाल लिया। इन्हें प्रमोशन के बजाय वरिष्ठ वेतनमान दिया जाता है। वरिष्ठ वेतनमान मिलने से ओहदा भी बढ़ रहा है। कर्मचारियों के मामले में सरकार तर्क देती है कि मामला कोर्ट में है। आदेश का इंतजार किया जा रहा है। राज्य के अधिकारी-कर्मचारी भी इंतजार ही कर रहे हैं।
प्रमोशन रोकने के पक्ष में नहीं कोर्ट
प्रमोशन न होने के कारण राज्य के कर्मचारी समय-समय पर कोर्ट गए। हाईकोर्ट भी अलग-अलग मामलों में अपना मत स्पष्ट कर चुका है कि प्रमोशन नहीं रोके जा सकते। 15 दिसंबर 2022 को वेटरनरी डॉक्टरों के मामले में ग्वालियर हाईकोर्ट ने सरकार को पदोन्नति के लिए निर्देशित किया था। 21 मार्च 2024 को जबलपुर हाईकोर्ट ने नगरीय निकायों में कार्यरत असिस्टेंट इंजीनियर्स की याचिका पर सुनवाई कर दो महीने में प्रमोशन का आदेश दिया। 22 मार्च 2024 को हाईकोर्ट ने रिट पिटीशन में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी रामबहादुर सिंह समेत अन्य कर्मचारियों के प्रमोशन किए जाने के निर्देश दिए।