न्यूनतम वेतन पर हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के हाल ही में आए फैसले के बाद श्रम विभाग ने 1 अप्रैल 2024 से वेतन देने के आदेश जारी किए हैं। अब इन श्रमिकों को वेतन के साथ दिए जानेवाले महंगाई भत्ते में 50 रुपए प्रति माह की वृद्धि कर दी गई है।
मजूदरों को 1 अक्टूबर 2024 से 31 मार्च 2025 तक के लिए महंगाई भत्ते यानि डीए के रूप में 2275 रुपए प्रति माह दिए जाएंगे। इस प्रकार 87 रुपए 50 पैसे प्रति दिन दिए जाएंगे। एमपी में अब कृषि श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के रूप में 9670 रुपए प्रति माह और सरकारी विभागों के श्रमिकों को न्यूनतम वेतन के रूप में 11850 रुपए प्रति माह मिलेंगे।
टेक्सटाइल एवं मेड अप्स उद्योग, फुट वियर उद्योगों में कार्यरत करीब 4 लाख कर्मचारी इस लाभ से अभी वंचित रहेंगे। इन उद्योगों के लिए नए सिरे से न्यूनतम वेतन तय किया जा रहा है।