मप्र कर्मचारी मंच दैनिक वेतन भोगी के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने बताया कि सीएम ने वेतन में बढ़ोत्तरी का ऐलान किया था, लेकिन मिल मालिक कोर्ट चले गए थे। कोर्ट ने स्थगन दे दिया। इसके खिलाफ कर्मचारी भी कोर्ट गए। इंदौर हाईकोर्ट ने अब स्थगन को हटा कर कर्मचारियों के पक्ष में आदेश जारी किया है।
यह भी पढ़ें: एमपी को भारी पड़ेगा पश्चिमी विक्षोभ, 21 जिलों में आंधी बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट हाईकोर्ट द्वारा स्टे हटाने और इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता के अभिमत से प्रदेश के दैनिक वेतनभोगियों और श्रमिकों की वेतन वृद्धि और एरियर के लिए रास्ता साफ हो गया है। हाईकोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि इन कर्मचारियों को नवीन वेतनवृद्धि का लाभ एक अप्रेल 2024 से एरियर सहित दिया जाए। इस फैसले का लाभ ढाई लाख दैनिक वेतनभोगियों और करीब 10 लाख श्रमिकों को मिलेगा। उनके वेतन में प्रतिमाह ₹2225 की बढ़ोत्तरी होगी।