संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने विस में पेश किया था संशोधित विधेयक
बता दें कि सीएम मोहन यादव ने बड़ी पहल करते हुए पहले मंत्रियों और बाद में विधानसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष द्वारा अपना आयकर स्वयं भरने की घोषणा की थी। इस घोषणा को नियम बनाने के लिए विधानसभा में संसदीय कार्य विभाग की ओर से विधानसभा अध्यक्ष-उपाध्यक्ष और फिर नेता प्रतिपक्ष वेतन भत्ता संशोधन विधेयक प्रस्तुत किया गया था और सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस संशोधित विधेयक को संसदीय मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने प्रस्तुत किया था।
पहले सरकार करती भुगतान
इस नये वेतन-भत्ता नियम के मुताबिक अब यह अध्यक्ष के विवेक पर छोड़ा जाएगा कि आयकर वह स्वयं भरना चाहते हैं या सरकार भरे। गौरतलब है कि विधानसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष वेतन-भत्ता और अन्य परिलब्धियों पर लगने वाले आयकर का भुगतान अब तक सरकार करती थी।