scriptएमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 87:13 फॉर्मूला रद्द, 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का रास्ता साफ | mp news Big decision of MP High Court 87- 13 formula cancelled path cleared for 27 OBC percent reservation | Patrika News
जबलपुर

एमपी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, 87:13 फॉर्मूला रद्द, 27 प्रतिशत OBC आरक्षण का रास्ता साफ

MP News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लेते हुए यूथ फॉर इक्वलिटी द्वारा दायर याचिका को रद्द कर दिया है। जिससे 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है।

जबलपुरJan 28, 2025 / 06:17 pm

Himanshu Singh

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MP News: मध्यप्रदेश में लंबे समय से ओबीसी आरक्षण को लेकर विवाद चल रहा था। जिस पर हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए 87:13 के फॉर्मूले को खारिज कर दिया है। जिससे अब ओबसीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का रास्ता साफ हो गया है। अब सभी रुकी हुई भर्तियों को फिर से शुरू करने का रास्ता साफ हो गया है।

87-13 फॉर्मूले को हाईकोर्ट ने किया रद्द


अधिवक्ता रामेश्वर सिंह ने बताया कि याचिका के आदेश 4 अगस्त 2023 के अधीन 87-13 फॉर्मूला निर्धारित किया गया था। जिसे आज उच्च न्यायालय ने खारिज कर दिया है। उन्होंने बताया कि जिन नियुक्तियों को 13 प्रतिशत के दायरे में लेकर होल्ड कर दिया गया था। उन सभी पदों पर नियुक्ति की प्रक्रिया शुरु की जाएगी।
दरअसल, 4 अगस्त 2023 में हाईकोर्ट के द्वारा एक अंतरिम आदेश के तहत राज्य सरकार को 87%-13% का फॉर्मूला लागू करने का निर्देश दिया गया था। इस आदेश के बाद से प्रदेश में सभी भर्तियां ठप्प कर दी गई थी। सरकार के द्वारा यह फॉर्मूला महाधिवक्ता के अभिमत के आधार पर तैयार किया था। जिसके तहत 87 प्रतिश अनारक्षित और 13 प्रतिशत सीटें ओबीसी के लिए रखी गई थी। जिसके चलते 27 फीसदी आरक्षण मांगने वाले उम्मीदवारों में भारी आक्रोश देखा गया था।

रुकी हुई भर्तियों का रास्ता होगा साफ


हाईकोर्ट के फैसले के बाद प्रदेश में रुकी हुई भर्तियों को अनहोल्ड करने का रास्ता साफ हो गया है। सरकार के द्वारा 27 प्रतिशत ओबीसी आरक्षण लागू करके भर्तियां बढ़ा सकती हैं। जिससे ओबीसी वर्ग से आने वाले लोगों को बड़ा फायदा मिल सकता है।

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