सुरक्षा एवं दुर्घटनाओं को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट कमेटी ऑन रोड सेफ्टी देशभर में नियमित मॉनीटरिंग कर रही है। इसी परिप्रेक्ष्य में एमपी के परिवहन विभाग ने भी निर्देश जारी किए हैं।
यह भी पढ़ें : एमपी बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष चुनाव में गफलत, बड़े दावेदार का मतदाता सूची में नाम ही नहीं इन निर्देशों में बताया गया है कि मई-2025 और जून-2025 में जारी हुई स्कीम और गाइड-लाइन्स में घायलों के इलाज की सुविधा है। मंत्रालय द्वारा 21 मई, 2025 को यूजर मैनेजमेंट पोर्टल भी जारी किया गया है।
सड़क दुर्घटना प्रकरणों में जहां दोषी मोटरयान के पास वैध तृतीय पक्ष बीमा कव्हरेज था, उसका भुगतान केंद्र सरकार द्वारा साधारण बीमा कम्पनियों के सहयोग से बनाए गए फण्ड से किया जाएगा। स्टेट हेल्थ एजेंसी (एसएचए) द्वारा अस्पताल के दावे को मंजूरी दिए जाने के 10 दिनों की समयावधि में जिला कलेक्टर्स के अनुमोदन से जिला स्तर पर ही यह भुगतान किया जाएगा।
एक लाख 50 हजार रूपए तक के उपचार की व्यवस्था
खास बात यह है कि योजना में घायल के लिए एक लाख 50 हजार रूपए तक के उपचार की व्यवस्था है। दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति या उसका परिवार दुर्घटना का विवरण हेल्पलाइन नम्बर 112 में दे सकता है। अस्पताल से दुर्घटना तारीख से अधिकतम 7 दिनों की अवधि में प्रति व्यक्ति डेढ़ लाख रुपए की राशि इलाज के लिए खर्च की जाएगी।