आदेश में यह भी स्पष्ट लिखा है कि नगर निगम प्रबंधन तत्काल प्रभाव से सभी इंजीनियरों को रिलीव करें। आगामी माह जुलाई का वेतन संबंधित नगर निगम से ही जारी करने की व्यवस्था की गई है।
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उल्लेखनीय की विद्यानगर एवं दानिश कुंज में गलत तरीके से फ्लोर एरिया रेशो एवं भूखंड इस्तेमाल के नियमों का उल्लंघन करते हुए भवन निर्माण की अनुमति जारी की गई थी। मामले का खुलासा होने के बाद प्रमुख सचिव ने नाराजगी जताई थी। इस प्रकरण में बिल्डिंग परमिशन सेल के इंजीनियर लालजी चौहान को निलंबित किया है। इंजीनियर नंदकिशोर डेहरिया, महेश सिरोहिया, डीके सिंह का तबादला हुआ लेकिन रिलीव नहीं किया गया।