CG High Court: 74 बच्चों एवं उनके परिजनों को मिली राहत
इस आदेश के साथ ही कोर्ट ने दुर्ग डीईओ के आदेश को निरस्त कर दिया है। हाईकोर्ट के फैसले से 74 बच्चों एवं उनके परिजनों को राहत मिली है। दरअसल, दुर्ग के जिला शिक्षा अधिकारी ने 3 जुलाई 2025 को इन विद्यालयों को शिक्षा के अधिकार अधिनियम (आरटीई) के अंतर्गत नामांकित विद्यार्थियों को स्कूल से निष्कासित करने का आदेश दिया। इस फैसले से बच्चों का भविष्य अधर में लटक गया था और पालकों में गहरा आक्रोश था। गड़बड़ी साबित नहीं
CG High Court: आरटीई के अंतर्गत एडमिशन न हो पाने पर
हाईकोर्ट में याचिका पर सुनवाई चल रही है। 74 बच्चों के एडमिशन को गड़बड़ी के कारण डीईओ ने निरस्त कर दिया था। इसमें बीपीएल और अंत्योदय कार्ड का गलत तरीके से उपयोग करने के आरोप लगाए गए, हालांकि गड़बड़ी साबित नहीं हो पाई।
अभिभावकों ने दुर्ग डीईओ के आदेश को चुनौती देते हुए हाईकोर्ट में याचिका दायर की। सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि शिक्षा का अधिकार संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकार है तथा इसे किसी भी परिस्थिति में छीना नहीं जा सकता। कोर्ट ने छात्रों को नियमित शिक्षा देने का निर्देश देते हुए आदेश को अस्थायी रूप से निरस्त कर दिया।