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बिलासपुर

खराब सड़कें और मवेशियों के जमावड़े पर हाईकोर्ट सख्त, कहा- अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी…

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल सड़को, मवेशियों के जमावड़े, हादसों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए।

बिलासपुरJul 11, 2025 / 11:15 am

Khyati Parihar

हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

CG High Court: हाईकोर्ट ने शहर की बदहाल सड़को, मवेशियों के जमावड़े, हादसों पर सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने महाधिवक्ता को बुलवाकर कहा- शहर भर में सड़के खराब हैं, लोग दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हैं। यह बहुत पीड़ाजनक है। अगर कोर्ट न देखे तो क्या सरकार काम ही नहीं कराएगी, इस स्थिति को सुधारें।
शहर सहित प्रदेश की बदहाल सड़कों, खराब सड़कों, मवेशियों के कारण राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगातार हादसे सहित आवागमन से जड़े मुद्दों पर हाईकोर्ट ने स्वत: संज्ञान लिया है। साथ ही इसी सन्दर्भ में जनहित याचिकाएं भी दायर की गईं हैं। गुरुवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने पेंड्रीडीह से नेहरू नगर तक रोड निर्माण अप्रैल में स्वीकृत होने के बाद भी अब तक निर्माण शुरू नहीं होने पर सवाल उठाए।
साथ ही सेंदरी बाइपास में 5 फूट ओवर ब्रिज बनाए जाने हैं, लेकिन अभी डीपीआर तक नहीं बन पाई है। रायपुर में धनेली एयरपोर्ट रोड का काम भी अधूरा है। हाईकोर्ट ने इन सब मुद्दों पर शासन को शपथपत्र में जवाब देने के निर्देश देते हुए अगली सुनवाई 4 अगस्त को रखी है।

लगातार निर्देश के बाद भी सुधार न होना चिंताजनक

चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़कें दुरुस्त करने पर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। यह सब कोर्ट का काम नहीं है, लेकिन हमें यह करना पड़ रहा है। उल्लेखनीय है कि पूर्व में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की डीबी ने सुनवाई के दौरान शहर के यातायात और राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे अतिक्त्रस्मण पर नाराजगी जताई थी।
चीफ जस्टिस ने शहर के शनिचरी बाजार की हालात पर भी चिंता जताई और कहां कि यहां के हालात बहुत खराब हैं आम आदमी कैसे चलता है? सड़क पर गाड़ियां खड़ी रहने से जाम लगता है। डिवीजन बेंच ने पेंड्रीडीह बाइपास में अवैध कब्जे और वाहनों की भीड़ पर चिंता जताई थी।

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