EPFO ने रद्द किए Higher PF Pension का दावा करने वाले 7.35 लाख एप्लिकेशन
EPFO Rejected Applications: EPFO ने सैलरी के अनुपात में हाई पीएफ पेंशन (High PF Pension) की डिमांड करने वाले 17.49 लाख आवेदकों में से 7.35 लाख आवेदकों के आवेदन को रद्द कर दिया है।
EPFO Higher PF Pension: कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) ने कुछ पीएफ सदस्यों के लिए बड़ा फैसला लिया है। ईपीएफओ ने सैलरी के अनुपात में हाई पीएफ पेंशन की डिमांड करने वाले 17.49 लाख आवेदकों में से 7.35 लाख आवेदकों को बाहर कर दिया है, यानी इन 7.35 लाख लोगों को हाई पेंशन के लिए उन्हें अपात्र घोषित कर दिया है।
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) एक सरकारी संगठन है। यह भारत सरकार के श्रम और रोज़गार मंत्रालय के तहत आता है। EPFO का काम, कर्मचारियों की भविष्य निधि और पेंशन का प्रबंधन करना।
24,006 सदस्यों को मिला हाई पेंशन का लाभ
कुछ समय पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा लिए गए फैसले के दो साल बाद भी अब तक मात्र 24,006 सदस्यों को ही हाई पेंशन का लाभ मिला है। इसी बीच, कर्मचारी भविष्य निधि संगठन हाई पेंशन की मांग करने वाले 2.14 लाख आवेदनों की अभी भी जांच कर रहा है, जबकि जबकि 2.24 लाख आवेदनों को एंप्लायर की ओर से पेंशन बॉडी को फॉर्वर्ड किया जाना बाकी है।
क्यों लिया गया फैसला?
द हिंदू की एक रिपोर्ट के मुताबिक, EPFO को डर है कि उसे हाई पेंशन के लिए कुल आवेदकों में से केवल 50% को पेमेंट करने के लिए 1,86,920 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ सकते हैं। बीते दिनों एक मीटिंग में केंद्रीय न्यासी बोर्ड (CBT) को भेजे गए एक नोट में पेंशन बॉडी ने मौजूदा स्थिति का एक अक्यूरियल एनालिसिस पेश किया था, लेकिन कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने इसे अधूरा बताया। उन्होंने विस्तृत एनालिसिस पेश करने की मांग की।
एप्लीकेशन को एंप्लायर के पास लौटाया
EPFO ने अधूरी जानकारी होने की वजह से 3.92 लाख एप्लीकेशन को एंप्लायर के पास लौटा दिया है, जबकि 2.19 लाख आवेदकों को अतिरिक्त भुगतान के लिए मांग पत्र जारी किए गए हैं। बता दें कि पूरे देश में इस मामले का सेटलमेंट रेट 58.95 प्रतिशत है।
साल की शुरुआत में बदले थे EPFO के नियम
साल 2025 की शुरुआत में ईपीएफ़ओ के नियमों में कई बदलाव किए गए थे। इन बदलावों से कर्मचारियों को कई तरह की सुविधाएं मिली हैं।
क्या हुआ था बदलाव?
> नए नियम के अनुसार बिना किसी दस्तावेज़ के, ईपीएफ़ओ में अपनी जानकारी अपडेट की जा सकती है। इसमें नाम, जन्मतिथि, लिंग, राष्ट्रीयता, माता-पिता का नाम, शादी का दर्जा, जीवनसाथी का नाम, नौकरी की शुरुआत और अंत की तारीख वगैरह शामिल हैं।
> नौकरी बदलने या पीएफ़ खाता किसी और जगह ले जाने पर, अब नियोक्ता की मंज़ूरी की ज़रूरत नहीं है। > केंद्रीय पेंशन भुगतान प्रणाली (सीपीपीएस) लागू होने के बाद, अब देश के किसी भी बैंक की ब्रांच से पेंशन ली जा सकती है।
> EPFO ने सदस्यों को ज़्यादा सुविधा देने के लिए एक एटीएम कार्ड जारी करने का फ़ैसला लिया है। > इस कार्ड से सब्सक्राइबर 24 घंटे में कभी भी आसानी से पैसे निकाल सकते हैं।