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Income Tax Portal का पासवर्ड भूल गए? नेट बैंकिंग से भी फाइल कर सकते हैं ITR, जानिए तरीका

How to File ITR: अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल के लॉग-इन पासवर्ड भूल गए हैं, तो परेशान न हों। आप अपने बैंक की नेट बैंकिंग सर्विस के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकते हैं।

भारतJul 04, 2025 / 11:45 am

Pawan Jayaswal

How to file ITR through net banking

नेट बैंकिंग के जरिए भी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया जा सकता है। (PC: Patrika)

Income Tax Return: जुलाई का महीना शुरू होते ही टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की चिंता सताने लगती है। इस बार आयकर विभाग ने आईटीआर फाइल करने के लिए अधिक समय दिया है। आप 15 सिंतबर 2025 तक बिना किसी पेनल्टी के आईटीआर फाइल कर सकते हैं। इस आईटीआर फाइलिंग के सीजन में आप अपने आय, खर्चे और निवेश के आंकडे व पेपर्स जुटाने में बिजी होंगे। लेकिन अगर आप इनकम टैक्स पोर्टल का अपना पासवर्ड ही भूल गए हों तो क्या होगा? ऐसा कई लोगों के साथ हो जाता है। वे अपना लॉग-इन पासवर्ड भूल जाते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आप नेट बैंकिंग के जरिए भी अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। आइए इसके बारे में जानते हैं।

अधिकतर बैंक देते हैं यह सुविधा

भारत में अधिकतर बैंक अपने ग्राहकों को नेट बैंकिंग सर्विस के जरिए ई-फाइलिंग पोर्टल तक पहुंचने का एक्सेस देते हैं। यह समय पर इनकम टैक्स भरने का एक सुरक्षित और आसान तरीका है। आपका बैंक आपको यह सुविधा देता है या नहीं, यह आप इनकम टैक्स ई-फाइलिंग वेबसाइट पर जाकर नेट बैंकिंग ऑप्शन में पता कर सकते हैं या आप अपने बैंक से भी इस बारे में पूछ सकते हैं। नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर भरने का प्रोसेस काफी आसान है। मान लीजिए आप ICICI Bank के ग्राहक हैं। यह बैंक नेट बैंकिंग के जरिए आईटीआर भरने की सुविधा देता है। आइए जानते हैं कि आपको क्या करना होगा।
स्टेप 1. आपको सबसे पहले आईडी और पासवर्ड के साथ अपने बैंक की नेट बैंकिंग सर्विस में लॉग-इन करना होगा।

स्टेप 2. अब आप वहां ‘Payments and Transfers’ पर क्लिक करें।

स्टेप 3. यहां आपको ‘Manage Your Taxes’ का ऑप्शन दिखेगा। इस पर क्लिक करें।
स्टेप 4. यहां आपको ‘Income Tax e-Filing’ को सेलेक्ट करना है।

स्टेप 5. अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर री-डायरेक्ट हो जाएंगें।

स्टेप 6. अब आप इनकम टैक्स पोर्टल पर बिना लॉग-इन किये आईटीआर भर सकते हैं।
स्टेप 7. यहां आप क्विक ई-फाइल आईटीआर, अपलोड रिटर्न, व्यू फॉर्म 26 एएस, टैक्स कैलकुलेटर, डाउनलोड आईटीआर और ई-पे टैक्स जैसी सर्विसेज का यूज कर सकते हैं।

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टैक्स लायबिलिटी न हो तब भी भरना चाहिए आईटीआर

फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स कहते हैं कि अगर आपकी इनकम टैक्सेबल ब्रैकेट से कम है, तो भी आपको आईटीआर भरनी चाहिए। हांलाकि, आपके लिए आईटीआर भरना अनिवार्य नहीं होता। फिर भी आप इनकम टैक्स रिटर्न भरते हैं, तो आपको कई फायदे मिलेंगे। आईटीआर आपकी इनकम का प्रूफ होता है। अगर आप होम लोन और दूसरे लोन लेते हैं, तो आईटीआर दिखाने पर आपका लोन जल्दी अप्रूव हो सकता है। अगर आप विदेश जाना चाहते हैं, तो यह आपको वीजा दिलाने में भी मदद करेगा। यह आईटीआर आपके आय प्रमाण पत्र का काम करता है, जो कई सरकारी योजनाओं में मांगा जाता है।

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