scriptIncome Tax विभाग ने जारी की ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल शीट, टैक्स भरने में होगी आसानी, इस तरह करें यूज | Income Tax Return How to use ITR 2 and ITR 3 Excel sheet | Patrika News
कारोबार

Income Tax विभाग ने जारी की ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल शीट, टैक्स भरने में होगी आसानी, इस तरह करें यूज

Income Tax News: जिन लोगों की कैपिटल गेन्स, क्रिप्टो से या दूसरी कोई स्पेसिफिक इनकम है, वे अब आईटीआर भर सकते हैं। आयकर विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी है।

भारतJul 11, 2025 / 01:36 pm

Pawan Jayaswal

Income Tax News

इनकम टैक्स विभाग ने आईआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल शीट जारी कर दी है। (PC: Pixabay)

Income Tax News: इनकम टैक्स विभाग ने आईटीआर-2 और आईटीआर-3 फॉर्म्स के लिए एक्सेल यूटिलिटीज जारी कर दी है। इससे टैक्सेबल कैपिटल गेन्स, क्रिप्टो इनकम और दूसरी स्पेसिफिक इनकम वाले टैक्सपेयर्स को अपनी असेसमेंट ईयर 2025-26 की आईटीआर फाइल करने में आसानी होगी। वित्त वर्ष 2024-25 (असेसमेंट ईयर 2025-26) के लिए आईटीआर फाइल करने की आखिरी तारीख 15 सितंबर 2025 है।
आयकर विभाग ने शुक्रवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, ‘अटेंशन टैक्सपेयर्स! असेसमेंट ईयर 2025-26 के लिए आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की एक्सेल यूटिलिटीज अब लाइव हो गई है और फाइलिंग के लिए उपलब्ध है।’

कैसे करें इस्तेमाल?

स्टेप 1. आईटीआर-2 और आईटीआर-3 की ये एक्सेल बेस्ड आईटीआर यूटिलिटी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के ई-फाइलिंग पोर्टल पर उपलब्ध हैं। वहां जाकर आप इन्हें डाउनलोड कर सकते हैं।

स्टेप 2. डाउनलोड करने के बाद आपको एक विंडो जिप फाइल मिलेगी, जिसमें एक एक्सेल स्प्रेडशीट होगी।
स्टेप 3. इस एक्सेल फाइल में कई शेड्यूल्स और फील्ड्स हैं, जहां टैक्सपेयर्स अपनी फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन और डिक्लेरेशंस दर्ज कर सकते हैं।

स्टेप 4. स्प्रेडशीट में जरूरी जानकारी दर्ज करने के बाद आपको आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाना होगा।
स्टेप 5. इस भरी हुई स्प्रेडशीट को आईटीआर ई-फाइलिंग पोर्टल पर अपलोड कर दें और इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दें।

स्टेप 6. अब आपको अपनी आईटीआर को 30 दिन के अंदर वेरीफाई भी कराना होगा।

किसके लिए है ITR-2 फॉर्म?

आपकी एनुअल इनकम 50 लाख रुपये से अधिक है, आप कैपिटल गेन्स से पैसा कमाते हैं, आपके पास एक से अधिक प्रॉपर्टी है या आपके पास विदेश में प्रॉपर्टी या विदेश से इनकम है, तो आपको ITR-2 भरना होगा। वे व्यक्ति या Hindu Undivided Families -HUFs जिन्हें बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम नहीं है, वे भी यह फॉर्म भर सकते हैं।

किसके लिए है ITR-3 फॉर्म

अगर आप किसी बिजनेस या प्रोफेशन से कमाई करते हैं, तो आपके लिए ITR-3 सही है। अगर आप किसी पार्टनरशिप फर्म से सैलरी, बोनस या कमीशन लेते हैं, तो भी आपके लिए यह फॉर्म सही है। आपको क्रिप्टो से आय होती है या आप किसी कंपनी के डायरेक्टर हैं या आपके पास अनलिस्टेड शेयर हैं, तो इस आईटीआर फॉर्म को भरें।

Hindi News / Business / Income Tax विभाग ने जारी की ITR-2 और ITR-3 की एक्सेल शीट, टैक्स भरने में होगी आसानी, इस तरह करें यूज

ट्रेंडिंग वीडियो