राजस्थान में यहां 4 पुलिसकर्मियों को ही हो गई जेल, 3 साल के कारावास के साथ लगा जुर्माना, जानें क्या है पूरा मामला
चारों गार्ड ने अपराधी को सीकर से वापस लाते समय बताए गए नक्शे की बजाए प्राइवेट वाहन से अपराधी के प्रभाव में आकर अपराधी के गांव आ गए, जहां से अपराधी बंदूक लेकर फरार हो गया।
Churu News: चूरू के सुजानगढ़ अपराधी के भागने में सहयोगी रहे चार पुलिस जवानों (गार्ड) को सोमवार को अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश महेंद्र प्रताप भाटी ने सजा सुनाई। अपर लोक अभियोजक श्याम सुंदर खंडेलवाल ने बताया 3 जून 2014 को बीकानेर जेल से सीकर तारीख पेशी पर ले जाने वाले पुलिस गार्ड गुमानाराम, राजेंद्र, बाबूलाल, प्रेम सुख को अपराधी खारिया कनीराम निवासी बहादुर सिंह के फरार हो जाने वाले प्रकरण में तीन-तीन वर्ष का कारावास व 10- 10 हजार रुपए जुर्माना की सजा सुनाई है।
न्यायाधीश ने चारों पुलिस जवानों को लापरवाही व अपराधी के भागने में सहयोगी माना है। चारों गार्ड ने अपराधी को सीकर से वापस लाते समय बताए गए नक्शे की बजाए प्राइवेट वाहन से अपराधी के प्रभाव में आकर अपराधी के गांव आ गए, जहां से अपराधी बंदूक लेकर फरार हो गया।
मामला सालासर पुलिस थाने में दर्ज किया गया था। फरारी के बाद सूचना मिलने पर जब सालासर पुलिस मौके पर पहुंची थी तब गार्ड गुमाना राम, राजेंद्र, बाबूलाल शराब के नशे में मिले। अपराधी एसएलआर बंदूक लेकर अन्य साथियों की मदद से भाग गया। सालासर पुलिस में बहादुर सिंह के फरार होने के प्रकरण में चार गार्ड के अलावा राजेंद्र सिंह व बिरजू उर्फ विजेंद्र सिंह को भी नामजद किया गया।
न्यायालय में सुनवाई के दौरान चार गार्ड के खिलाफ कार्रवाई अलग से खोली गई, जबकि बहादुर सिंह व उसके साथियों पर मुकदमा अभी भी चल रहा है। निर्णय के अनुसार जुर्माना राशि जमा न कराने पर 6 माह की सजा अलग से होगी। सरकार की ओर से पैरवी श्याम सुंदर खंडेलवाल ने की।