ऐसे दुकानों में बिकने वाले केक को लोग विश्वास में खरीदते हैं, क्योंकि केक में न निर्माण तिथि होती है और न ही अवसान तिथि। जानकारों के अनुसार ऐसे केक की जांच के लिए 250 ग्राम का नमूना उठाया जाता है। खाद्य एवं औषधी प्रशासन विभाग के अधिकारी अब तक केक की जांच के लिए इस तरह नमूने तक नहीं उठाए। यदि बेकरी दुकानों की सही जांच हुई तो कई तरह की कमियां मिलेगी।
CG News: इधर, 11 प्रतिष्ठानों का किया गया निरीक्षण
गुरूवार को चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला के माध्यम से विभिन्न हॉटलों और प्रतिष्ठानों में खाद्य पदार्थों की जांच की गई। इसके लिए बकायदा प्रेस नोट जारी किया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी अक्षय कुमार सोनी ने बताया कि दल द्वारा 30 अप्रैल को जिले के 11 प्रतिष्ठानों का निरीक्षण कर 80 नमूने संकलित किए गए। इनमें
धमतरी के हर्ष सुपर मार्ट, सन्नी स्वीट्स एवं नमकीन, यादव डेयरी रत्नाबांधा रोड, पूजा सुपरमार्ट, तिवारी चाट सेंटर, चॉट बॉक्स कैफे शामिल है।
साथ ही कोर्रा के पूजा बेकरी, रोशन किराना, चरोटा के बलराम बेकरी, देव किराना और गन्ना जूस सेंटरों का निरीक्षण किया गया। चलित खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला वाहन के माध्यम से टीपीएम मीटर के जरिए खाद्य पदार्थों को तलने वाले तेल की गुणवत्ता की जांच की गई। खाद्य पदार्थों का नियमानुसार सर्विलेंस अनुरूप 80 नमूना संकलित किया गया। इसमें एक अवमानक और एक मिथ्याछाप पाया गया।
साथ ही हंचलपुर के शत्रुहन किराना एवं जनरल स्टोर्स में
एक्सपायरी तिथि वाले 127 चिप्स पैकेट जप्त कर नष्ट कराया गया। निरीक्षण के समय खाद्य सुरक्षा अधिकारी फनेश्वर पिथौरा, गिरजा शंकर वर्मा सहित अन्य अधिकारी-कर्मचारी उपस्थित रहे।