हाईकोर्ट पहुंचा मामला
गौरी शर्मा और स्नेहलता शर्मा की याचिकाओं पर न्यायमूर्ति प्रकाश पाडिया सुनवाई कर रहे हैं। मृतक कर्मचारी चंद्रदेव शर्मा बेसिक शिक्षा विभाग में सहायक अध्यापक थे। सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी स्नेहलता शर्मा ने पेंशन और फंड के प्रार्थना पत्र दिया। उसी समय उनकी सगी बहन गौरी शर्मा ने भी एक प्रार्थना पत्र पेंशन और फंड भुगतान के लिए दिया।
हेर-फेर कर नाम चेंज करवाने का आरोप
दोनों बहनों ने दावा किया कि वह चंद्रदेव की विधिक पत्नी हैं। दोनों ने हाई कोर्ट में याचिका दाखिल की। स्नेहलता के वकील पुनीत कुमार शुक्ला ने आरोप लगाया कि गौरी शर्मा ने सर्विस रिकॉर्ड में हे-फेर कर अपना नाम दर्ज करवा लिया है। इस पर कोर्ट ने बीएसए एटा को मृतक कर्मचारी का मूल सर्विस रिकॉर्ड अदालत में पेश करने का निर्देश दिया है।