Fatehpur: दुष्कर्म के बाद हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को फांसी सहयोगी महिला और युवक को 7 वर्ष की सजा अर्थ दंड भी लगा
Fatehpur news: फतेहपुर के न्यायिक मजिस्ट्रेट ADJ फास्ट्रेक कोर्ट प्रथम ने जहानाबाद ने दुष्कर्म और हत्या के मामले में मुख्य आरोपी को मौत की सजा सुनाई है। जबकि सहयोगी महिला सहित दो आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास हुआ है।
Fatehpur news: यूपी के फतेहपुर जिले में दुष्कर्म के बाद हत्या कि मामले में मुख्य आरोपी को न्यायिक मजिस्ट्रेट फास्ट्रेक प्रथम ने फांसी की सजा सुनाई है। तथा 81 हजार रुपये का अर्थ दंड लगाया है। जबकि सहयोगी महिला सहित दो आरोपियों को 7 वर्ष का कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया है। ऑपरेशन कन्विक्शन” के तहत प्रभावी परवी की वजह से आरोपियों को यह सजा महज 2 वर्ष 11 महीने 21 दिन में तीनों आरोपियों को सजा सुनाई गई है।
Fatehpur news: फतेहपुर जिले में दुष्कर्म और हत्या के मामले में एक आरोपी को जहां फांसी की सजा सुनाई गई है। वही दो अन्य आरोपियों को 7 वर्ष का करवास हुआ है। बताते चलें कि वर्ष 2022 के 30 मई को 19 वर्षीय युवती के साथ एक दरिंदे ने दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या कर दी थी। मामले में केस दर्ज कर पुलिस ने सबूत के साथ चार्ज सीट दाखिल किया था। विद्वान अधिवक्ता की दलीलों को सुनते हुए 2 साल 11 महीने 21 दिन पर अदालत ने तीनों आरोपियों को सजा सुना दी है।
मुख्य आरोपी को मृत्युदंड की सजा तथा महिला और एक अन्य सहयोगी को 7 वर्ष का कारावास अर्थ दंड भी लगा
विद्वान शासकीय अधिवक्ता महेंद्र सिंह ने बताया कि जहानाबाद क्षेत्र की रहने वाली छात्रा 30 मई को ट्यूशन पढ़ने के लिए गई हुई थी। जब वह ट्यूशन पढ़ कर लौट रही थी। तभी रास्ते में कानपुर नगर के साढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत बौहार के रहने वाले अजय उर्फ शीलू पुत्र हरिशंकर उर्फ लईकू और छोटू उर्फ अवनीश सोनकर पुत्र अशोक सोनकर छात्रा अपने साथ लेकर चले गए थे। खैराबाद के जंगल में उसका शव पाया गया था। उसके बाद उसकी निर्मम हत्या कर दी। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में छात्रा के साथ रेप की पुष्टि हुई थी। उसके शरीर पर अलग-अलग हिस्सों में 24 चोट पाए गए थे। निर्ममतापूर्वक छात्रा की हत्या कर दी गई थी। मामले में सुनवाई करते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट ने मुख्य आरोपी अजय उर्फ शीलू को फांसी की सजा सुनाई है। साथ में 81 हजार रुपये अर्थदंड लगाया गया है। वही जहानाबाद थाना क्षेत्र के द्वारिकापुरी जट की रहने वाली सह आरोपी महिला माया देवी पत्नी चंद्रशेखर कुरील और छोटू उर्फ अवनीश सोनकर को 7-7 वर्ष का कारावास और 11 हजार रुपये अर्थदण्ड दिया गया है। इससे समाज में एक संदेश गया है कि ऐसे अपराध करने वाले आरोपी किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे।