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Gonda News: गोंडा में हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा, प्रत्येक को सवा लाख का अर्थदंड लगा

Gonda News: न्यायालय ने हत्या के दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर एक लाख 26 हजार पांच सौ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

गोंडाJun 19, 2025 / 09:01 pm

Mahendra Tiwari

Gonda

न्यायालय की सांकेतिक फोटो जेनरेट AI

Gonda News: गोंडा जिले में हत्या के एक 6 साल पुराने मामले में अपर जनपद सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दो दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। प्रत्येक दोषी पर एक लाख 26 हजार पांच सौ का जुर्माना लगाया है। जुर्माना की राशि अदा ना करने पर दोषियों को अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।
Gonda News: गोंडा जिले के देहात कोतवाली के गांव मुगल जोत चिस्तीपुर के रहने वाले राजकुमार गोस्वामी के चचेरे भाई विष्णु गोस्वामी व महेश गोस्वामी गोंडा फैजाबाद मार्ग स्थित एक दुकान के पास खड़े थे। तभी तुफैल इमरान रमजान एवं निजामुद्दीन के द्वारा इनके साथ गाली गलौज देते हुए मारपीट की गई। विरोध करने पर आरोपियों ने पास में खड़े टैंकर से पेट्रोल निकाल कर विष्णु गोस्वामी के ऊपर डालकर आग लगा दी। यह घटना 14 मई 2019 की है। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल लाया गया। गोंडा जिला अस्पताल से हालत नाजुक होने पर उन्हें लखनऊ मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया गया। जहां पर उनकी मृत्यु हो गई। देहात कोतवाली पुलिस ने इस मामले में कोतवाली के गांव चिस्तीपुर के रहने वाले तुफैल पुत्र लिल्लाही तथा खोरहंसा के रहने वाले इमरान पुत्र शमशाद के खिलाफ देहात कोतवाली में हत्या सहित विभिन्न धाराओं में केस दर्ज किया गया। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मामले के तत्कालीन विवेचक ने साक्ष्य संकलन 31 मई 2019 को न्यायालय पर चार्जशीट दाखिल कर दी।
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कोर्ट ने दो दोषियों को सुनाई उम्र कैद की सजा

अभियोजक अमित पाठक ने बताया कि साक्ष्य के आधार पर अपर जनपद सत्र न्यायाधीश की अदालत ने दोनों दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही प्रत्येक दोषी पर एक लाख 26 हजार पांच सौ का अर्थ दंड लगाया है। जुर्माना की राशि न अदा करने पर अतिरिक्त सजा काटनी पड़ेगी।

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