scriptहाईकोर्ट ने ‘दूसरी शादी’ को लेकर सुनाया बड़ा फैसला… | High Court's decision...'If the husband is alive then the second marriage without divorce is invalid' | Patrika News
ग्वालियर

हाईकोर्ट ने ‘दूसरी शादी’ को लेकर सुनाया बड़ा फैसला…

MP News: पत्नी का दर्जा लेने के लिए कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में आवेदन पेश किया, लेकिन कुटुंब न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया।

ग्वालियरApr 28, 2025 / 04:23 pm

Astha Awasthi

High Court

High Court

MP News: हाईकोर्ट की युगल पीठ ने एक प्रथम अपील को खारिज करते हुए कहा कि पहला पति जीवित था और उससे तलाक लिए बगैर अपीलार्थी ने दूसरा विवाह किया है। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी का पहला विवाह अस्तित्व में था। ऐसे विवाह को मान्य नहीं किया जा सकता है। कुटुंब न्यायालय ने परिवाद खारिज करने में कोई गलती नहीं की।

कुटुंब न्यायालय ने आवेदन किया खारिज

टेलीफोन इन्फॉर्मेशन विभाग में ड्राइवर पद पर कार्यरत विनय कुमार (परिवर्तित नाम) ने पहली पत्नी का निधन होने के बाद जुलाई 2013 में दूसरा विवाह किया था, लेकिन विनय कुमार का भी निधन हो गया। विनय कुमार के निधन के बाद दूसरी पत्नी ने अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन किया। जिसे विभाग ने खारिज कर दिया।
पत्नी का दर्जा लेने के लिए कुटुंब न्यायालय ग्वालियर में आवेदन पेश किया, लेकिन कुटुंब न्यायालय ने आवेदन खारिज कर दिया। कुटुंब न्यायालय के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अपील दायर की। पत्नी की ओर से तर्क दिया कि पहली पत्नी के निधन के बाद विनय कुमार ने विधिवत विवाह किया।
ये भी पढ़ें: ‘कश्मीर घाटी’ से मोह भंग, 40% तक बढ़ी इन 2 जगहों की बुकिंग

आपसी सहमति से रह रहे अलग

यह विवाह डबरा के लिधोरा में हुआ था। हमारे समाज में छोड़ छुट्टी की सांस्कृतिक प्रथा चलती है। आपसी सहमति से पति से अलग रह रही हूं। समाज में दोनों पति-पत्नी के रूप में जाने जाते हैं। विवाह के बाद विभाग में नॉमनी के रूप में नाम दिया, लेकिन उसे पत्नी नहीं माना गया। कोर्ट ने कहा कि पहला पति जीवित था। उससे तलाक भी नहीं लिया। ऐसी स्थिति में दूसरा विवाह मान्य नहीं है।

Hindi News / Gwalior / हाईकोर्ट ने ‘दूसरी शादी’ को लेकर सुनाया बड़ा फैसला…

ट्रेंडिंग वीडियो