बता दें कि, लड़की नाबालिग थी इस कारण से आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। आरोपी के अधिवक्ता ने बताया कि, नाबालिग और आरोपी दो साल से आपस में प्रेम करते थे।
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ग्वालियर में ही कोर्ट से जुड़े एक अन्य खबर के अनुसार, हाईकोर्ट की ग्वालियर खंडपीठ ने दुष्कर्म के मामले के आरोपी की राजीनामा के आधार पर मामला खत्म करने की याचिका को खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने आरोपी पर 25 हजार का जुर्माना भी लगाया है।
दरअसल, डबरा थाने में दर्ज इस मामले के आरोपी ने पहले तीन बार जमानत का आवेदन किया था, जिसके कोर्ट ने खारिज कर दिया। फिर बीते दिनों उसने हाईकोर्ट में मामला खत्म करने के लिए याचिका लगाई जिसे एकल पीठ ने खारिज कर दिया था।
इन सभी तथ्यों को छिपाते हुए याचिकाकर्ता ने फिर से याचिका लगा दी जिसे शासन की ओर से पैरवी करने वाले अधिवक्ता ने कोर्ट के समक्ष उजागर कर दिया। हाई कोर्ट ने नाराजगी जताते हुए न सिर्फ याचिका को खारिज किया बल्कि जुर्माना भी लगाया। बता दें कि आरोपित पर डबरा थाना क्षेत्र में एक युवती के साथ दुष्कर्म करने का आरोप है।