script3 अप्रेल से नया नियम लागू, उपभोक्ताओं के सामने करना होगा ‘दूध का टेस्ट’ | It is mandatory for milk vendors to keep fat measuring device and check it | Patrika News
इंदौर

3 अप्रेल से नया नियम लागू, उपभोक्ताओं के सामने करना होगा ‘दूध का टेस्ट’

mp news: उपभोक्ताओं के सामने विक्रेता को दूध का परीक्षण कर फैट और एसएनएफ की मात्रा बतानी होगी।

इंदौरFeb 05, 2025 / 10:48 am

Astha Awasthi

milk vendors

milk vendors

mp news: मध्यप्रदेश के इंदौर जिले में दूध की गुणवत्ता और उपभोक्ता स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए कलेक्टर आशीष सिंह ने महत्वपूर्ण आदेश दिया है। इसके तहत सभी दूध विक्रेताओं और डेयरी संचालकों को अपने प्रतिष्ठानों पर फैट (वसा) मापक यंत्र रखना अनिवार्य किया गया है।
यह कदम अपमिश्रित और मिलावटी दूध के विक्रय की रोकथाम और संक्रामक रोगों की रोकथाम के उद्देश्य से उठाया गया है। कलेक्टर ने बताया, भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम 2023 की धारा 163 के तहत यह आदेश जारी किया गया है। दूध में फैट व एसएनएफ की मात्रा, आवक व विक्रय की जानकारी डिस्प्ले करना भी जरूरी है।
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कैन पर लिखनी होगी मात्रा की जानकारी

उपभोक्ताओं के सामने विक्रेता को दूध का परीक्षण कर फैट और एसएनएफ की मात्रा बतानी होगी। इस यंत्र के इस्तेमाल और संचालन की जानकारी भी उपभोक्ताओं को देने का दायित्व विक्रेताओं का रहेगा। जो दूध विक्रेता डोर-टू-डोर सप्लाय करते हैं उन्हें अपने साथ मापक यंत्र रखना होगा या दूध के डिब्बों, कैन पर मात्रा को प्रतिदिन लिखकर प्रदर्शित करना होगा। आदेश 3 अप्रेल तक लागू रहेगा।

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