CG Election: विभाग द्वारा जारी नियमों का करें पालन
ऋण आदायगी में लापरवाही करने वाले हितग्राहियों एवं जमानतदारों के खिलाफ कठोर कार्यवाही की जाएगी। इस प्रकार की लापरवाही के लिए संबंधित हितग्राही स्वयं जिम्मेदार होंगे।
हितग्राहियों से अपील है कि वे शीघ्र अपनी बकाया राशि विभागीय कार्यालय में जमा करें और विभाग द्वारा तय नियमों का पालन करें।
ऋण नहीं चुकता करने पर नामांकन रद्द
CG Election: निकट भविष्य में स्थानीय निर्वाचन एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन संपन्न होना है। जो हितग्राही नगर निकाय और पंचायत चुनाव लड़ने के इच्छुक हैं। उनके लिए ऋण वसूली की प्रक्रिया को और अधिक सख्त किया गया है। ऐसे हितग्राही को चुनाव नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले विभाग से ऋण मुक्त प्रमाण पत्र और अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना अनिवार्य होगा।
ऋण अदायगी न करने पर नामांकन रदद् किया जाएगा। हितग्राही जानबूझकर ऋण राशि जमा नहीं कर रहे हैं। उनके विरूद्ध वैद्यानिक कार्यवाही की जावेगी। इसमें आरआरसी के तहत बंधक जमीन की कुर्की और नीलामी और पोस्टडेटेड चैक पर धारा 138 के तहत
न्यायालय में केस दर्ज करने की प्रक्रिया शामिल की जा रही है।