CG News: अवैध परिवहन की जाने वाली मदिरा पर होगा नियंत्रण
साथ ही वर्ष 2025-26 के लिए देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का
आबकारी नीति के अंतर्गत व्यवस्थापन सुनिश्चित किए जाने कहा। वहीं अवैध मदिरा के परिवहन एवं विक्रय रोकने के लिए निरंतर जांच अभियान चलाए जाने सहित सम्बन्धितों के विरुद्ध कड़ी कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। साथ ही देशी-विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों का नियमित रूप से निरीक्षण एवं निगरानी किए जाने कहा।
बैठक में प्रबन्ध संचालक छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कारपोरेशन लिमिटेड श्याम धावड़े सहित आबकारी विभाग के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। बैठक में अवगत कराया गया कि राज्य शासन द्वारा नवीन वित्तीय वर्ष में आबकारी विभाग के लिए साढ़े 12 हजार करोड़ रुपए आबकारी आय का राजस्व लक्ष्य निर्धारित किया गया है। शासन की नवीन आबकारी नीति के तहत देशी-विदेशी मदिरा की विक्रय दर विगत वर्ष की अपेक्षा कम होगी।
राज्य में विक्रय दर कम होने से अन्य प्रदेशों से अवैध परिवहन की जाने वाली मदिरा पर नियंत्रण होगा। आबकारी एवं अद्योसंरचना शुल्क गत वर्ष की अपेक्षा कम किया गया है। राज्य में 67 नवीन शराब दुकान खोले जाने के लिए अनुमति प्राप्त हुई है। मदिरा दुकान विहीन क्षेत्र में नवीन शराब दुकान खोले जाने से सही दर पर सही मदिरा शासन की संचालित दुकान से प्राप्त होगी।
रेडी-टू-ड्रिंक पे के लिए किया जाएगा रजिस्टर्ड
CG News: वर्तमान वर्ष में रेडी-टू-ड्रिंक पे के लिए रजिस्टर्ड किया जाएगा।
देशी-विदेशी मदिरा की दुकानों में कम्पोजिट शॉप अनुज्ञप्ति के प्रावधान को क्रियान्वित किया जाएगा। वहीं विदेशी मदिरा की प्रीमियम शॉप की नवीन दुकान खोला जाना प्रस्तावित है। देशी-विदेशी मदिरा दुकानों में अहाता लायसेंस उपलब्ध करायी जाएगी।
मदिरा के फुटकर विक्रय दरों का नवीन विक्रय दर 1 अप्रैल 2025 से निर्धारण किया जाएगा। बैठक में आबकारी नीति के तहत निर्धारित प्रावधानों के अनुरूप देशी-विदेशी मदिरा दुकानों का व्यवस्थापन किए जाने के लिए कंप्यूटर पॉवर पॉइंट प्रस्तुति के माध्यम से विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई। इस दौरान बस्तर संभाग के सभी जिलों के आबकारी अधिकारी और मद्य भण्डागार जगदलपुर के अधिकारी उपस्थित थे।