इस कैम्पेन के दौरान प्रत्येक ग्राम में संबंधित विलेज नोडल अधिकारी (VNO), कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के संचालक एवं इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक (IPPB) के समन्वयक की मौजूदगी सुनिश्चित की जाएगी। योग्य किंतु अभी तक योजना से न जुड़े किसानों के आवेदन कैम्प में पूर्ण किए जाएंगे।
आवश्यक कार्य जो सेचुरेशन कैम्प में कराए जा सकते हैं
1-ई-केवाईसी अपडेट
2-फार्मर रजिस्ट्री आईडी बनवाना (आवश्यक)
3-आधार सीडिंग एवं डीबीटी इनेबल प्रक्रिया
योजना की अगली किस्त के लिए पात्रता सुनिश्चित करना
सरकार ने स्पष्ट किया है कि पीएम-किसान की आगामी किश्तें केवल उन्हीं कृषकों को मिलेंगी, जिनके पास फार्मर आईडी होगी। ऐसे किसान जिनकी फार्मर आईडी अभी तक नहीं बनी है, वे संबंधित पटवारी या तहसीलदार से संपर्क कर ID बनवाएं।
इसके साथ ही, फॉरेस्ट रिजर्व एक्ट के पट्टा धारक एवं पीवीटीजी(PVTG) कृषक भी योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए अपने जरूरी दस्तावेजों सहित जिला नोडल अधिकारी (पीएम-किसान) कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।
आगामी किश्तों का लाभ समय पर लें
राज्य सरकार ने सभी पात्र कृषकों से अनुरोध किया है कि वे इस सेचुरेशन कैम्पेन का लाभ उठाएं और आवश्यक दस्तावेजों सहित नजदीकी ग्राम स्तर पर आयोजित कैम्प में पहुंचकर कार्य पूर्ण कराएं, ताकि आगामी किश्तों का लाभ समय पर प्राप्त किया जा सके।