निगम के उप प्रबंधक सत्यवान सिंघल ने जानकारी दी कि इस शिविर का उद्देश्य 45 वर्ष से कम आयु के सीनियर सैकेंडरी, स्नातक, डिप्लोमाधारी और तकनीकी स्नातक युवाओं को उद्यम स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित करना है। इसमें राज्य सरकार की 6% ब्याज में छूट वाली योजनाओं की जानकारी दी जाएगी।
मौके पर ही होंगी ऋण आवेदन पत्रावलियां स्वीकार
युवा उद्यमियों को ऋण प्रक्रिया से संबंधित संपूर्ण मार्गदर्शन प्रदान किया जाएगा और आवेदन पत्र मौके पर ही तैयार करवाकर स्वीकार किए जाएंगे। युवा उद्यमिता प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत युवाओं से कोई आवेदन शुल्क या प्रोसेसिंग फीस नहीं ली जाएगी।
ऋण योजनाओं में किए गए प्रमुख बदलाव
ब्याज सब्सिडी की सीमा: ₹150 लाख से बढ़ाकर ₹200 लाख की गई। गुड बारोबर स्कीम: पुनर्भुगतान अवधि 5 से बढ़ाकर 7 वर्ष। एप्लीकेशन फीस: ₹10 करोड़ से अधिक के ऋण के लिए अधिकतम ₹1 लाख निर्धारित। प्रोसेसिंग चार्ज: 0.50% से घटाकर 0.25%। फ्लैक्सी योजना: ऑपरेटिव डीलिंग की पात्रता 4 साल से घटाकर 3 साल, ब्याज दर 10.75% से घटाकर 10.25%। सरल स्कीम: भूमि व भवन की ऋण पात्रता 60% से बढ़ाकर 70%।
सीए प्रोफेशनल्स के लिए प्रोत्साहन: यदि वे व्यवसाय सहयोगी के रूप में नियुक्त होते हैं, तो प्रोसेसिंग फीस का 50% हिस्सा उन्हें प्रोत्साहन राशि के रूप में दिया जाएगा। इस औद्योगिक शिविर में भाग लेकर राजस्थान के युवा अपने व्यवसायिक सपनों को साकार करने के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन और वित्तीय सहयोग प्राप्त कर सकते हैं।