उन्होंने बताया कि राज्य सरकार ने जेडीए अधिनियम-1982 की धारा 25 (4) के तहत मंडल के राजस्व ग्राम सिरोली में अवाप्तशुदा 329.17 हेक्टेयर भूमि को जयपुर मास्टर विकास योजना-2025 में दर्शित भू-उपयोग पब्लिक सेमी पब्लिक (रिक्रिएशनल, इकोलोजिकल और वॉटर बॉडी उपयोग को यथावत रखते हुए) से आवासीय भू-उपयोग निर्धारित किया गया है।
2011 में अवाप्ति की अधिसूचना की थी जारी
मंडल ने आवासीय योजना के लिए ग्राम सिरोली में 329.17 हेक्टेयर भूमि की अवाप्ति के लिए सितंबर, 2011 को अधिसूचना जारी की थी। प्रस्तावित भूमि 329.17 हेक्टेयर में से मास्टर विकास योजना-2025 में आरक्षित आवासीय भू-उपयोग में कुल 51.71 हेक्टेयर का नियोजन किया जा चुका है। शेष 277.40 हेक्टेयर भूमि का भू-उपयोग मास्टर विकास योजना-2025 में पब्लिक सेमी पब्लिक होने के कारण योजना का नियोजन एवं विकास नहीं हो सका था।