उल्लेखनीय है कि प्रो. श्रीवास्तव के खिलाफ जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 10(2) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए 3 दिसंबर 2024 के द्वारा संभागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में जांच समिति का गठन किया गया था। इसमें वह दोषी पाए गए।
राज्यपाल ने इस पर अधिनियम, 1962 (यथा संशोधित) की धारा 11क की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें कुलपति पद से तत्काल प्रभाव से निलम्बित किया है।