Rajasthan: पूर्व मंत्री महेश जोशी समेत 5 की संपत्ति की ईडी ने अटैच… जानें, क्यों नहीं मिली जमानत
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी व चार अन्य आरोपियों, उनके परिजनों से संबंधित फर्मों की करीब 47.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली
Jaipur: प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जल जीवन मिशन घोटाले से जुड़े मामले में शुक्रवार को राजस्थान के पूर्व मंत्री महेश जोशी व चार अन्य आरोपियों, उनके परिजनों से संबंधित फर्मों की करीब 47.80 करोड़ रुपए की संपत्ति अटैच कर ली। वहीं, शुक्रवार को ही जयपुर की मनी लॉंड्रिंग मामलों के विशेष न्यायालय ने पूर्व मंत्री जोशी की जमानत मंजूर करने से भी इनकार कर दिया।
इन आरोपियों की संपत्ति अटैच ईडी ने धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के अंतर्गत जोशी के साथ ही पदमचंद जैन, महेश मित्तल, संजय बड़ाया व विशाल सक्सेना और उनके परिजनों व संबंधित फर्मों की संपत्ति अटैच की है। इनमें जयपुर के विभिन्न हिस्सों में स्थित कृषि भूमि, रिहायशी फ्लैट, मकान और अन्य संपत्तियां शामिल हैं।
आरोप गंभीर हैं: कोर्ट ईडी ने इस मामले में 24 अप्रेल को राजस्थान सरकार के पूर्व मंत्री जोशी को गिरफ्तार किया था। शुक्रवार को पीएमएलए विशेष कोर्ट ने जोशी की जमानत याचिका खारिज करते हुए कहा कि आरोप गंभीर हैं और मामले में अनुसंधान लंबित है, ऐसे में जमानत प्रार्थना पत्र मंजूर किया जाना उचित नहीं है। जोशी की ओर से कहा गया कि उसे फंसाया गया है। कुछ जलदाय अभियंताओं ने ठेकेदारों से रिश्वत लेना स्वीकार किया, लेकिन उन्हें आरोपी नहीं बनाया गया। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की ओर से कहा कि कई ठेकेदार गिरफ्तार हो चुके और अभी भी जांच लंबित हैं।