हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए कहा कि पंचायती राज अधिनियम और संबंधित कानूनों के अनुसार किसी भी नगर पालिका या निकाय का कार्यकाल समाप्त होने से पहले ही चुनाव कराना आवश्यक है। कोर्ट ने कहा कि कि नगर पालिकाओं के कार्यकाल समाप्त होने के इतने समय बाद भी चुनाव क्यों नहीं कराए गए।
याचिका में कहा गया कि प्रदेश की 55 नगर पालिकाओं का कार्यकाल 25 नवंबर 2024 को समाप्त हो चुका है, लेकिन राज्य सरकार व राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा अब तक नए चुनावों की घोषणा नहीं की गई है। इससे इन क्षेत्रों में निर्वाचित प्रतिनिधियों के बिना प्रशासन चल रहा है।
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और निर्वाचन आयोग को नोटिस दिया है कि वे अगली सुनवाई से पहले जवाब दाखिल करें कि आखिर अब तक चुनाव क्यों नहीं कराए गए।