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जयपुर

Rajasthan News : जिला उपभोक्ता आयोग ने हाउसिंग बोर्ड को चेताया, लगाया 62 हजार का जुर्माना

Rajasthan News : जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (जयपुर-तृतीय) ने कहा कि आवासन मंडल को फ्लैट की अनुमानित कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का अधिकार नहीं है। आयोग ने 62 हजार रुपए का जुर्माना लगाया।

जयपुरMay 05, 2025 / 11:12 am

Sanjay Kumar Srivastava

Rajasthan Jaipur District Consumer Commission Warned Housing Board Jaipur imposed fine of 62 thousand
Rajasthan News : जयपुर जिला उपभोक्ता आयोग (जयपुर-तृतीय) ने कहा कि आवासन मंडल को फ्लैट की अनुमानित कीमत में 10 प्रतिशत से अधिक की बढ़ोतरी का अधिकार नहीं है। इस मामले में अनुमानित कीमत से 66 प्रतिशत राशि अधिक वसूल की और आवंटन में भी तीन साल की देरी हुई। आयेाग ने इसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस और सेवादोष मानते हुए आवासन मंडल पर 62 हजार का जुर्माना लगाया।

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लेखराज बागड़ी के परिवाद पर दिया आदेश

आयोग अध्यक्ष देवेन्द्र मोहन माथुर और सदस्य दुष्यंत कुमार शर्मा की पीठ ने जयपुर के लेखराज बागड़ी के परिवाद पर यह आदेश दिया। बागड़ी ने परिवाद में बताया कि वर्ष 2010 में आवासन मंडल की इंदिरा गांधी नगर जी प्लस 3 योजना में फ्लैट के लिए आवेदन किया। उस समय बुकलेट में लैट की कीमत 12 लाख रुपए बताई, लेकिन बाद में कुल कीमत 20 लाख 47 हजार 673 रुपए की मांग की। राशि जमा नहीं कराने पर अलॉटमेंट रद्द करने की चेतावनी दिए जाने पर परिवादी ने 10 जून 2015 को कब्जा प्राप्त कर लिया।

आवासन मंडल ने परिवाद का किया विरोध

आवासन मंडल ने परिवाद का विरोध करते हुए कहा कि आवेदन के समय ही कीमत अनुमानित होने की जानकारी दे दी थी और आवंटन के समय मांगी जाने वाली राशि जमा कराना आवश्यक है।
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लगाया 62 हजार का जुर्माना

आयोग ने कहा कि आवासन मंडल परिवादी को अनुमानित कीमत 12 लाख में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी कर 13 लाख 20 हजार में फ्लैट का आवंटन करें। इसके अलावा परिवादी को मानसिक पीड़ा के लिए 51 हजार रुपए और परिवाद खर्च के 11 हजार रुपए का भुगतान भी किया जाए।

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