न्यायाधीश समीर जैन ने इस मामले में कैलाश चंद शर्मा व अन्य की याचिका पर सोमवार को सुनवाई की। सुनवाई के दौरान अतिरिक्त महाधिवक्ता विज्ञान शाह ने कोर्ट में कहा कि सरकार अभी किसी फैसले पर नहीं पहुंची। 13 मई को मंत्रिमंडलीय उपसमिति की बैठक प्रस्तावित है। सरकार को जवाब के लिए समय दिया जाए। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता हरेन्द्र नील ने सरकार को समय देने का विरोध किया।
अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल राजदीपक रस्तोगी ने कहा कि ईडी ने मामला दर्ज कर लिया। मनी लॉन्ड्रिंग मामलों की कोर्ट से हर्षवर्धन कुमार मीणा व राजेन्द्र यादव से पूछताछ की अनुमति मिल गई है। इस मामले में अभी और जांच की आवश्यकता है। प्रशिक्षु उपनिरीक्षकों की ओर से कहा कि वे नौकरी छोड़कर आए, ऐसे में भर्ती रद्द करना उनके साथ अन्याय होगा।