कोर्ट न्यूज : महिला की नाक काटने के आरोपी को सुनाई 10 साल की सजा
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करीब 5 साल पुराने महिला के नाक काटने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। गत 17 नवंबर 2020 को बशीर खां पुत्र कालू खां ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन की शादी 6 साल पूर्व जगीरो की ढाणी सांकड़ा निवासी कोजेखां के साथ की गई थी।
पोकरण अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने करीब 5 साल पुराने महिला के नाक काटने के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई है। गत 17 नवंबर 2020 को बशीर खां पुत्र कालू खां ने सांकड़ा थाने में रिपोर्ट दी थी कि उसकी बहन की शादी 6 साल पूर्व जगीरो की ढाणी सांकड़ा निवासी कोजेखां के साथ की गई थी। उसके बहनोई की मौत हो जाने के बाद उसकी बहन के ससुराल वाले दूसरी शादी के लिए दबाव बनाने लगे और मारपीट करने लगे। 17 नवंबर को उसकी बहन व माता घर पर बैठे थे। दोपहर करीब 1 बजे उसकी बहन के ससुराल वाले जानू खां पुत्र दीनू खां, नवाब खां पुत्र दीनूखां, अनवर पुत्र जानूखां, दूल्हेखां पुत्र हासम खां, इकबाल खान पुत्र हासम खान, फारुख खान पुत्र आम्बेखां, लाडूखां पुत्र जानूखां, नेमतेखां पुत्र दीनू खां, मनु खान पत्र जानू खान, हासमखां पुत्र दीनूखां, सलीम खान पत्र जानूखां, आम्बे खां पुत्र दीनू खां लाठियों, तलवारों व सरिया से लैस होकर आए और उसकी बहन की नाक व जीभ तलवार से काट दी एवं लज्जा भंग की। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर अपर जिला एवं सत्र न्यायालय में चालान पेश किया। प्रकरण से संबंधित गवाह दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद न्यायाधीश नरेंद्र कुमार खत्री ने सभी आरोपियों को 10 वर्ष की सजा व अर्थ दंड से दंडित किया। राज्य पक्ष की ओर से समंदरसिंह राठौड़ ने पैरवी की।
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