अभियोजन के अनुसार प्रार्थिया ने 14 अगस्त 2023 को चांपा थाना में रिपोर्ट कराई की वे लोग 8 बहन व एक भाई हैं। उसकी दो दीदी की शादी हो चुकी है। दूसरे नंबर की दीदी वर्तमान में 9 माह की गर्भवती है, इसलिए तीन माह पूर्व से उनके साथ चांपा में अपने पति आरोपी राहुल चंद मसीह के साथ रह रही है। उसकी मां सब्जी बेचने का काम करती है। पिता का निधन हो गया है।
इसी बीच 13 अगस्त 2023 को वह शिव स्टेशनरी चांपा में काम करने गई थी। वह रात 9 बजे घर वापस आई तो उसके घर के सभी लोग खाना खा लिए थे। उसकी मां ने बताई की दो दिन से उसकी बहन के पेट में दर्द हो रहा है। तब वह अपनी बहन से पूछी तब उसकी बहन ने बताई की एक माह से उसके जीजा आरोपी राहुल उसके साथ
अश्लील हरकत करता है।
बाथरूम में किया गलत काम
आदिवासी दिवस के एक दिन पहले 8 अगस्त 2023 को शाम 6.30 बजे उसके जीजा आरोपी राहुल घर के बाथरूम में नहा रहे थे। जहां उसे खींचकर अंदर ले जाकर गलत काम किया। वह डर के कारण किसी को नहीं बताई। फिर दो दिन करीब 6.45 बजे उसके जीजा बाथरूम में गलत काम किया। घटना की रिपोर्ट पर अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
20 साल के सश्रम कारावास की सजा
विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। जिस पर अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) अनिल कुमार बारा ने आरोपी बस स्टैंड बहनीडीह थाना निवासी राहुल चंद मसीह पिता नरेन्द्र चंद मसीह को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई। साथ ही 500 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया गया। अर्थदंड की राशि नहीं पटाने की स्थिति की 1 माह के अतिरिक्त कारावास भुगतने का आदेश दिया गया। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) चंद्रप्रताप सिंह ने पैरवी की।