कोतवाली थाना अंतर्गत सरखाें निवासी विष्णु दयाल ने बताया कि पिता बहादुरलाल साहू के नाम पर गांव में 0.98 एकड़ भूमि थी। पिता को रकम की आवश्यकता होने पर जमीन बेचने चाहा। 1 करोड़ 11 लाख में सौदा किया गया। गांव का ही जमीन दलाल धनराज राठौर, जांजगीर के संदीप राठौर व मुकेश अग्रवाल से बिक्री का इकरारनामा लिखा पढ़ी कराया और बहादुरलाल अनपढ़ है। उनपका अंगूठा निशानी लगवाया। 19 लाख रुपए बायाना प्राप्त किया। बाकी रकम रजिस्ट्री के दिन देने की बात की हुई। बयाना का लिखा पढ़ी कराने के लिए बुजुर्ग बहादुर को धनराज, संदीप राठौर सहित अन्य द्वारा जांजगीर ले आए।
रजिस्ट्रार ने पूछा कि आप मुकेश अग्रवाल को जानते हो तो मेरे पिता बहादुर नहीं करने पर और मुख्तियार नियुक्त किए हो पूछा तो जवाब नहीं दे पाया। बहादुर बोलने की स्थिति में नहीं था। 31 दिसंबर 2024 को चांपा के पंजीयक कार्यालय में एग्रीमेंट कराएंगे कहकर ले गए। वहीं धोखे से एग्रीमेंट के नाम पर मुकेश अग्रवाल ने आम मुतियार नियुक्ति का पंजीयन करा लिया व गवाह में धोखे से हस्ताक्षर करा लिया।
साथ ही बिक्री नामा ऋषि राठौर के नाम लिखा गया। राजस्व अभिलेख में ऋषि राठौर का नाम दर्ज करा लिया। बाद में एक फर्जी लिखा पढ़ी इकरारनामा की फोटो काफी दिए। उसके बहकावे में आकर दस्तावेज को किसी को नहीं दिखाया था। धोखे से मुख्तियार नामा के आधार पर बहादुर के नाम की भूमि को विक्रय मूल्य बताकर रजिस्ट्री करा दिए है। कोतवाली में रिपोर्ट दर्ज नहीं की जा रही है। इसलिए पीड़ित एसपी से पास कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौपा।
इस भूमि के अलावा कोई संपत्ति नहीं
पीड़ित विष्णु दयाल ने बताया कि मेरा दो पुत्र है। हम लोगों की मात्र 0.98 एकड़ की संपत्ति थी। इसके अलावा कोई भूमि नहीं है। धोखाधड़ी बुजर्ग पिता बहादुर की हालत खराब हो रही है। साथ ही पिछले कुछ दिनों से संदीप राठौर फरार है। इस दौरान अलग-अलग नंबर से फोन कर रहा था। साथ ही अब कह रहा है कि रिपोर्ट दर्ज करवा रहा है, अब फूटी कौड़ी नहीं दूंगा। इसका रिकार्डिंग भी उसके पास मौजूद है।