CG Smugglers: आरोपी गिरफ्तार
जांच के दौरान एक वाहन
छत्तीसगढ़ पासिंग सीजी 10 बीएम 2294 और दूसरा मध्य प्रदेश पासिंग एमपी 20 जेडपी 5197 पाया गया। जब पुलिस ने पूछताछ किया तो आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे मवेशियों को सस्ती दरों पर खरीदकर कत्लखाने ले जा रहे थे।
गिरफ्तार आरोपियों में चालकगुलशन झारिया, मवेशी स्वामी शिवप्रसाद झारिया, सहयोगी सुकरित चंदेल निवासी जिला डिंडौरी मप्र और चालक रविकांत राजपूत, मवेशी स्वामी नागेंद्र झारिया, सहयोगी लोमेश साहू निवासी जिला बिलासपुर शामिल हैं। इस कार्रवाई में 2 पिकअप वाहन जब्त किए गए।
2 पिकअप जब्त किए जिसमें 7 मवेशी भरे
गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ थाना कुकदुर में छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 की धारा 4, 6, 10 और पशु क्रूरता निवारण अधिनियमए 1960 की धारा 11(घ) के अंतर्गत मामला पंजीबद्ध कर उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया। मवेशियों का पशु
चिकित्सा अधिकारी पंडरिया से स्वास्थ्य परीक्षण कराया गया। उन्हें देखरेख के लिए मां बहनदेई गोपाल गौशाला सेवा समिति रमतला पंडरिया में सौंपा गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी निरीक्षक जेएल शांडिल्य और उनकी टीम के सदस्य प्रधान आरक्षक मनोज तिवारी, हीरेन्द्र प्रताप सिंह, अजय जायसवाल, आरक्षक संदीप पांडेय, दूजराम सिंद्राम, देवेन्द्र बंजारे का योगदान रहा।