PM Fasal Bima: मुख्य फसल का करा सकते हैं बीमा
जिले के किसान मुख्य फसल धान सिंचित, धान असिंचित व अन्य फसल मक्का, सोयाबीन, अरहर, मूंग, कोदो, कुटकी, रागी, मूंगफ ली व उड़द का बीमा करा सकते है। निर्धारित अंतिम तिथि 31 जुलाई 2025 है। (
CG News) योजनांतर्गत सभी ऋणी एवं अऋणी कृषक जो भूधारक व बटाईदार हो समिलित हो सकते हैं जो किसान अधिसूचित ग्राम में अधिसूचित फसल के लिए वित्तीय संस्थानों से मौसमी कृषि ऋण स्वीकृत, नवीनीकृत की गई हो अनिवार्य रूप से समिलित होंगे।
हानि पर सुरक्षा
प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत जोखिमों में बीमा आवरण उपलब्ध होगा। बाधित बुआई, रोपण जोखिम बीमित क्षेत्र में कम वर्षा, प्रतिकूल मौसमी दशाओं के कारण बुआई, रोपण क्रिया न होने वाली हानि से सुरक्षा प्रदान करेगा। फसल कटाई के उपरांत होने वाले नुकसान अधिसूचित फसलों के कटाई उपरांत सूखने लिए खेत में छोड़ी गई फसल को चक्रवात, चक्रवातीय वर्षा, बेमौसमी वर्षा से होने वाले नुकसान के लिए कटाई उपरांत अधिकतम दो सप्ताह रहेगा।
फसल के लिए दर निर्धारित
खरीफ वर्ष 2025 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनांतर्गत कुल बीमित राशि का 2 प्रतिशत किसानों द्वारा प्रीमियम राशि देय है। प्रीमियम राशि देय के रूप में प्रति हेक्टेयर धान सिंचित फसल के लिए 1200 रुपए, धान असिंचित के लिए 900 रुपए, सोयाबीन के लिए 1000 रुपए, मक्का के लिए 960 रुपए, कुटकी के लिए 440, कोदो के लिए 440, मूंगफली के लिए 840, मूंग के लिए 580, उड़द के लिए 600, तुअर अरहर 800 और रागी फसल 1 प्रतिशत की दर से 250 रुपए प्रति हेक्टेयर बीमा प्रीमियम दर देय होगा।