जानें मामला
16 से कम उम्र की नाबालिग लड़की 5 जनवरी 2022 को अपने घर में सोई हुई थी। सुबह के करीब 5 बजे थे। इसी बीच लड़की का करीबी रिश्तेदार उसके कमरे में आया। उसने लड़की के साथ जबरजस्ती संबंध बनाया। घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को देने पर जान से मारने की धमकी दी। लड़की ने हिम्मत कर घटना की जानकारी परिवार के सदस्यों को दी। पुलिस को अवगत कराया गया। पुलिस ने केस दर्ज करते हुए लड़की के करीब रिश्तेदार को गिरफ्तार कर लिया। उसके खिलाफ 16 साल से कम उम्र की लड़की से
शारीरिक संबंध बनाने का मामला दर्ज किया गया था।
25 साल सश्रम कारावास की सजा
मामले की सुनवाई कोरबा के फास्ट ट्रैक कोर्ट में चल रही थी। न्यायाधीश डॉ. ममता भोजवानी की अदालत ने लड़की के करीबी रिश्तेदार को धमकी देकर दुष्कर्म का दोषी ठहराया। उसे मंगवार को कोर्ट ने सजा सुनाया। दोषी को कोर्ट ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म पर लैंगिंक अपराध से बालकों का संरक्षण अधिनियम की धारा 6 के तहत 25 साल सश्रम कारावास की सजा से दंडित किया है। दोषी पर 2000 रुपए का जुर्माना लगाया है। इसे अदा नहीं करने पर 6 माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।