प्रभारी निरीक्षक रविंद्र नाथ राय ने बताया कि सुल्तानपुर कोलोरा निवासी संतोष राजभर पुत्र हरि विलास के ऊपर मुहम्मदाबाद गोहना कोतवाली में विभिन्न मुकदमे दर्ज हैं। 2021 में मारपीट और जान से मारने की धमकी का दर्ज है। इस प्रका 2022 में भी मारपीट और जान से मारने की धमकी का मुकदमा हुआ था। इसके अलावा 2024 में भी संतोष राजभर के ऊपर मारपीट जान से मारने की धमकी का मुकदमा दर्ज किया गया। उनके आपराधिक इतिहास को देखते हुए 2025 में अपराध संख्या 86 प पुलिस ने मुकदमो अपराध संख्या 86/2025 पर गुंडा एक्ट की कार्रवाई किया। इसका संज्ञान लेते हुए जिला मजिस्ट्रेट के आदेश पर संतोष राजभर को चार महीना के लिए जिला से बाहर किया गया है।