लड़की की मां ने पति के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया
पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और उसके खिलाफ सख्त पोक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया। नामपल्ली में पोक्सो मामलों की विशेष अदालत में मुकदमा शुरू हुआ। हालांकि, सुनवाई के दौरान घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली लड़की की मां अपने बयान से पलट गई और अपने पति के खिलाफ गवाही देने से मना कर दिया। उसने कहा कि पुलिस ने उसे झूठी शिकायत दर्ज कराने के लिए मजबूर किया था।
जांच के बाद अदालत ने लड़की के पिता को सज़ा सुनाई
अदालत ने कहा कि उसके पहले के बयान में यह स्पष्ट रूप से दर्ज था कि उसकी बेटी ने उससे अपने पिता के यौन उत्पीड़न की शिकायत की थी, अदालत ने 18 मार्च को अपने अंतिम फैसले में कहा। आरोपी ने मुकदमे के दौरान तर्क दिया कि वह नपुंसक है और लड़की यह बताने में विफल रही कि उत्पीड़न कैसे हुआ। उन्होंने कहा कि घर में घरेलू हिंसा का मुद्दा था, जिसका फायदा उसके परिवार ने उसके खिलाफ झूठा मामला दर्ज करने के लिए उठाया। हालांकि, अदालत ने कहा कि “लड़की को अपने पिता के खिलाफ यौन उत्पीड़न का मामला दर्ज करवाने की कोई जरूरत नहीं थी”। इस मामले से जुड़े 11 गवाहों, 14 प्रदर्शों और तीन सामग्रियों की जांच करने केबाद अदालत ने लड़की के पिता को सज़ा सुनाई और लड़की को 2 लाख मुआवजा देने का आदेश दिया।