सरकारी कंपनियां भी कॉल बैक सुविधा शुरू करें नागराजू ने कहा, प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनियों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनियों को भी पॉलिसियों में ‘वापस लेनेÓ (कॉल बैक) सुविधा लागू करने के लिए कहा गया है। इसके तहत एक बार उत्पाद बिकने पर ग्राहक को ‘कॉल बैकÓ दिया जाता है। इसके तहत ग्राहक उत्पाद से असंतुष्ट होने या अन्य किसी कारण से पॉलिसी वापस करना चाहता है तो कर सकता है। बीमा नियामक इरडा ने पिछले साल फ्री-लुक अवधि को 15 दिन से बढ़ाकर 30 दिन कर दिया था।
बैंक डूबने पर मिल सकेगी 5 लाख से अधिक की रकम केंद्र सरकार डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन एक्ट (डीआइसीजीसी) के तहत मिलने वाले बीमा कवरेज को बढ़ाने पर विचार कर रही है। अगर कवरेज बढ़ा दिया जाता है तो बैंक के डूबने पर ग्राहकों को 5 लाख रुपए से ज्यादा की रकम मिल सकेगी। फिलहाल बैंक बंद होने या डूबने पर ग्राहक की 5 लाख रुपए तक की रकम सुरक्षित रहती है। यह रकम 90 दिन के भीतर ग्राहको देनी होती है।