याचिका में आरोप सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आरोप लगाया गया था कि सरिस्का टाइगर रिजर्व के एक किलोमीटर के भीतर क्रिटिकल टाइगर हैबिटेट (सीटीएच) में अवैध खनन जारी है, जो सुप्रीम कोर्ट के 15 मई, 2024 और 21 अगस्त, 2024 के आदेशों का उल्लंघन है। याचिकाकर्ता ने दावा किया कि अदालत द्वारा लगाए गए प्रतिबंधों के बावजूद खनन स्थलों पर मशीनरी, उपकरण और श्रमिक शिविर मौजूद हैं। रात के समय हाई-फोकस लाइट और हैलोजन का इस्तेमाल कर खनन जारी है।
सरकार का पक्ष राजस्थान सरकार ने जवाबी हलफनामे में इन आरोपों को खारिज कर दिया। सरकार ने स्पष्ट किया कि प्रतिबंधित क्षेत्र में खनन गतिविधियां पहले ही बंद कर दी गई हैं। खनन, वन और राजस्व विभाग की संयुक्त टीम की ओर से नियमित निरीक्षण किया जा रहा है। सरकार ने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट में मामला लंबित होने के कारण अब तक किसी खनन पट्टे को रद्द नहीं किया गया है।