दिल्ली सरकार ने जारी किया है ये आदेश
दिल्ली परिवहन विभाग ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि दिल्ली में ऐसे वाहन जो पेट्रोल पंपों पर लगे कैमरों या अन्य निगरानी तंत्र से पकड़े जाएंगे। उनके खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम 1989 के प्रावधानों के अनुसार दंडित किया जाएगा। इसमें जब्ती से लेकर भारी जुर्माने तक की कार्रवाई शामिल है। इसके अलावा दिल्ली में अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को पेट्रोल-डीजल या सीएनजी नहीं दी जाएगी। इसके लिए दिल्ली के करीब 400 पेट्रोल पंप और 160 सीएनजी स्टेशन हैं। इनमें से 90 फीसदी से ज्यादा पंपों पर निगरानी कैमरे लगाए जा चुके हैं। शेष पंपों पर 30 जून तक कैमरे लगाने का काम पूरा कर लिया जाएगा। परिवहन विभाग ने पुराने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि वे अपने वाहन या तो एनसीआर क्षेत्र से बाहर ले जाएं या अधिकृत वाहन स्क्रैपिंग केंद्र (RVSF) में स्क्रैप कराएं। इसके लिए विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) लेना अनिवार्य होगा। दिल्ली पेट्रोल डीलर्स एसोसिएशन ने इस आदेश को लागू करने में किसी तरह की दिक्कत न आए। इसके लिए परिवहन विभाग के अधिकारियों के साथ बैठक करने का निर्णय लिया है। पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के एक पदाधिकारी ने बताया कि दिल्ली सरकार ने पेट्रोल पंपों पर एएनपीआर कैमरे तो लगा दिए हैं, लेकिन इसमें अभी एक दिक्कत आ रही है। वो ये कि इन कैमरों की स्पीकर मशीन जब तक वाहनों की नंबर प्लेट पढ़ती है। तब तक वाहनों में ईंधन डाल दिया जाता है। अब इस समस्या के लिए परिवहन विभाग के साथ बैठक होगी।
दिल्ली में 60 लाख से ज्यादा दौड़ रहे पुराने वाहन
परिवहन विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में मार्च 2025 तक करीब 61,14,728 पुराने वाहनों की संख्या बताई गई है। जबकि अन्य राज्यों में यह संख्या काफी कम है। आंकड़ों के अनुसार, हरियाणा में 27,50,152, उत्तर प्रदेश में 12,69,598 और राजस्थान में 6,20,962 पुराने वाहन सड़कों पर दौड़ रहे हैं। इसके साथ ही दिल्ली में साल 2023 में 22,397 और 2024 में 39,273 वाहन जब्त किए गए। जबकि हरियाणा में साल 2023 में 220 और 2024 में 4,021, उत्तर प्रदेश में 2023 में 3,058 और 2024 में 1,934, जबकि राजस्थान में 2023 में 389 और 2024 में 1,107 वाहन जब्त किए गए हैं।
वाहन चालकों को परिवहन विभाग ने दी ये सलाह
दरअसल, दिल्ली में पुराने वाहनों के खिलाफ रेखा सरकार का एक्शन वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के निर्देश पर हो रहा है। वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने रेखा सरकार के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि दिल्ली में एक जुलाई से सभी अंतिम आयु वाले वाहनों को डीजल-पेट्रोल और सीएनजी देना बंद कर दें। इनमें दस साल से ज्यादा पुराने डीजल वाहन और 15 साल से ज्यादा पुराने पेट्रोल वाहन भी शामिल हैं। इसके लिए दिल्ली के पेट्रोल पंपों पर स्वचालित नंबर प्लेट पहचान वाले कैमरे लगाने के लिए कहा गया है। दिल्ली सरकार ने कैमरे लगाने का लगभग 90 प्रतिशत काम पूरा कर लिया है। इसके बाद दिल्ली के परिवहन विभाग ने एक सार्वजनिक सूचना जारी करते हुए कहा कि एक जुलाई से दिल्ली भर में ईंधन स्टेशनों पर ऐसे वाहनों को ईंधन नहीं दिया जाएगा। जो अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं या फिर उम्र के अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हैं। परिवहन विभाग ने वाहन चालकों को सलाह दी है कि वे अपने वाहनों का दिल्ली परिवहन विभाग ने अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करें या फिर किसी भी आरवीएसएफ में अपनी उम्र पूरी कर चुके वाहनों को स्क्रैप करें। परिवहन विभाग के सूत्रों ने बताया कि दिल्ली में अब सिर्फ 10 से 15 पेट्रोल पंप ऐसे बचे हैं। जहां अभी कैमरे नहीं लगे हैं। बाकी सभी पेट्रोल पंपों पर नंबर प्लेट पहचान वाले कैमरे लगाए जा चुके हैं।