Voter List में नाम जुड़वाना : ऑफलाइन क्या है तरीका
संविधान के अनुच्छेद 326 के तहत, देश का 18 साल से ऊपर का हर नागरिक मतदाता सूची में नाम जुड़वाने का हकदार है। इस विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के तहत BLO (बूथ लेवल अफसर) आपके दरवाजे पर आकर Enumeration Form देंगे। आपको उसे भरना होगा और जरूरी दस्तावेज लगाने होंगे। फिर उन्हें चुनाव आयोग के ऐप पर अपलोड करना होगा। भरे हुए फॉर्म वापस होंगे और बीएलओ उसकी रसीद देंगे।वोटर बनने के लिए क्या करना होगा
BLO आपको जो फॉर्म देंगे उसकी दोनों कॉपी भरें। आधार, जन्म प्रमाणपत्र, निवास प्रमाण आदि दस्तावेजों को खुद सत्यापित कर दें। फॉर्म पूरा भरने के बाद प्रपत्र BLO को सौंप दें और रसीद ले लें।ऑनलाइन कैसे बन सकते हैं वोटर
ऐसे लोग जो Home Town से बाहर हैं और Voter List Name addition ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो ECINET ऐप डाउनलोड करें voters.eci.gov.in/ पर जाएं। वहां से Enumeration Form डाउनलोड करें और उसे भरकर दस्तावेज के साथ अपलोड कर दें। इसके बाद इलाके के BLO को सूचना देनी होगी ताकि वे दस्तावेजों का सत्यापन कर पाए।इन तारीखों का रखें ध्यान
25 जून – 26 जुलाई 2025 : वोटर गिनने का काम1 अगस्त 2025 : ड्राफ्ट मतदाता सूची छपेगी
1 सितंबर 2025 : आपत्तियों और सुधार होगा
4 अक्टूबर 2025 : अंतिम मतदाता सूची छापी जाएगी