इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार खरसिया थाना क्षेत्र के गंज पीछे निवासी बुलबुल महंत (22 वर्ष) की विगत 5 जून 2024 को भूपदेवपुर थाना क्षेत्र के ग्राम मुरा निवासी भवानी दास महंत से हुई थी। इस दौरान एक माह तक दोनों के बीच सब ठीक चल रहा था, उसके बाद भवानी दास महंत और उसकी मां ज्योति महंत दहेज को लेकर विवाहिता को प्रताड़ित करने लगे। साथ ही दहेज की मांग को लेकर भवानी दास बुलबुल से मारपीट करते हुए दूसरी शादी करने की भी धमकी भी देता था।
पत्नी व सास की पिटाई
साथ ही पीड़िता का
मोबाइल भी तोड़ दिया था ताकि वह प्रताड़ना की बात अपने मायके में न बताए। ऐसे में जब ज्यादा प्रताड़ित करने लगे तो पीड़िता ने मायके जाने के लिए बोली, जिससे करीब सप्ताह भर पहले बुलबुल के पति और सास ने उसे उसके मायके खरसिया गंज पीछे उसके घर में छोड़ने गए। जहां दहेज को लेकर वहां भी विवाद करते हुए उसके घर में ही बुलबुल व उसकी मां से मारपीट शुरू कर दी।
पीड़िता ने अपनी सास व पति के खिलाफ थाना में शिकायत दर्ज कराते हुए बताई कि लगातार मारपीट से वह तंग हो गई है। भूपदेवपुर पुलिस ने भवानी दास महंत व उसकी मां ज्योति महंत को थाना में बुलाकर समझाइश दी, लेकिन भवानी दास उसे रखने से इनकार कर दिया। जिससे
पुलिस ने ससुराल पक्ष के दो लोगों खिलाफ धारा 3 (5) बीएनएस, 85 बीएनएस के तहत अपराध दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।