script1.65 करोड़ के गोल्ड लोन फ्रॉड और CGPSC घोटाले की15 जुलाई को सुनवाई.. | Hearing on 1.65 crore gold loan fraud and CGPSC scam | Patrika News
रायपुर

1.65 करोड़ के गोल्ड लोन फ्रॉड और CGPSC घोटाले की15 जुलाई को सुनवाई..

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम में हुए 1 करोड़ 65 लाख के गोल्ड लोन घोटाले की सुनवाई 27 जून को होगी।

रायपुरJun 24, 2025 / 02:28 pm

Shradha Jaiswal

1.65 करोड़ के गोल्ड लोन फ्रॉड और CGPSC घोटाले की15 जुलाई को सुनवाई..(photo-unsplash)

1.65 करोड़ के गोल्ड लोन फ्रॉड और CGPSC घोटाले की15 जुलाई को सुनवाई..(photo-unsplash)

CG News: छत्तीसगढ़ के रायपुर में इंडियन ओवरसीज बैंक राजिम में हुए 1 करोड़ 65 लाख के गोल्ड लोन घोटाले की सुनवाई 27 जून को होगी। अभियोजन पक्ष ने बताया कि आईओबी घोटाले में तत्कालीन बैंक मैनेजर सुनील कुमार, सहायक प्रबंधक अंकिता पाणिग्रही, लिपिक योगेश पटेल और खेमनलाल कंवर को न्यायिक रिमांड पर भेजा गया है। यह घोटाला राजिम स्थित बैंक में 2022 के दौरान हुआ था।
बैंक के तत्कालीन मैनेजर, सहायक प्रबंधक ने बैंकिंग सिस्टम का दुरुपयोग करते हुए 1.65 करोड़ रुपए का गोल्ड लोन फ्रॉड किया था। घोटाले को अंजाम देने लिपिक योगेश और खेमनलाल को शामिल किया गया था। उक्त सभी लोगों ने बंद पड़े खातों और कम ट्रांजेक्शन वाले खातों को टारगेट बनाकर फर्जी दस्तावेजों के सहारे उन खातों के नाम पर गोल्ड लोन स्वीकृत किए। साथ ही लोन की रकम को बैंक से निकालकर आपस में बांट लिया।
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CG News: जांच करने के बाद चालान तैयार

इस प्रकरण की जांच करने के बाद चालान तैयार कर लिया गया है। इसे 27 जून को पेश करने की तैयारी चल रही है। इसी तरह सीजीपीएससी घोटाले की सुनवाई 15 जुलाई को सीबीआई के विशेष न्यायाधीश की अदालत में होगी। सोमवार को रिमांड पेशी की अवधि समाप्त होने पर उक्त प्रकरण की सुनवाई हुई।
इस दौरान सीबीआई की ओर से अभियोजन स्वीकृति का दस्तावेज पेश नहीं किया गया। इसके लिए अतिरिक्त समय मांगने पर 14 दिन के लिए सुनवाई को आगे बढ़ा दिया गया है। इस प्रकरण में तत्कालीन पीएससी अध्यक्ष टामन सिंह सोनवानी, पुत्र साहिल, कारोबारी श्रवण गोयल, पुत्र शशांक और बहू भूमिका (कटियार) सहित अन्य को जेल भेजा गया है।

जमानत पर 25 को सुनवाई

छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेस कार्पोरेशन लिमिटेड (सीजीएमएससी) में जेल भेजे गए डॉ. अनिल परसाई के जमानत आवेदन पर 25 को सुनवाई होगी। बचाव की ओर से समय दिए जाने का अनुरोध किए जाने पर ईओडब्ल्यू के विशेष न्यायाधीश ने सुनवाई को दो दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है। पेश किए गए आवेदन में बताया गया है कि उनके पक्षकार डॉ. अनिल परसाई को झूठे मामले में फंसाया गया है। उनका पूरे प्रकरण से कोई लेना-देना नहीं है।
जमानत दिए जाने पर वह जांच में सहयोग करने के साथ ही बिना इजाजत शहर छोड़कर नहीं जाएगें। बता दें कि 660 करोड़ रुपए के घोटाले में तत्कालीन प्रभारी महाप्रबंधक बंसत कुमार कौशिक, बायो मेडिकल इंजीनियर छिरोद रौतिया, उपप्रबंधक कमलकांत पाटनवार, डॉ. अनिल परसाई, मेडिकल इंजीनियर दीपक कुमार बंधे और मोक्षित कार्पोरेशन दुर्ग के संचालक शंशाक चोप़डा को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है।

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