किन्हें मिलेगा इस योजना का लाभ?
यह योजना केवल उन ऋणी सदस्यों के लिए लागू है:जिनके ऋण एक जुलाई 2024 तक अवधिपार हो चुके हों।
जिन्होंने राज्य सरकार की 2014-15 की ब्याज अनुदान योजना के अंतर्गत ऋण नहीं लिया हो।
जो मूलधन और बीमा प्रीमियम की संपूर्ण राशि योजना अवधि में जमा कराएंगे।
यदि ऋणी किसान ऐसा करते हैं, तो सरकार 100 प्रतिशत ब्याज और दंडनीय ब्याज माफ कर देगी।

क्यों जरूरी है यह योजना?
राजसमंद और आसपास के कई किसान ऐसे हैं जो प्राकृतिक आपदाओं, बाजार मूल्य में गिरावट या फसल हानि के कारण समय पर ब्याज नहीं चुका पाए। ऐसे में यह योजना उन्हें एक नई शुरुआत का मौका देती है।अब तक 61 किसानों को मिल चुका है एक करोड़ से अधिक का लाभ
इस योजना के तहत अब तक 119 किसानों ने आवेदन किया है। इनमें से 61 किसानों ने अपना ऋण खाता पूर्ण रूप से बंद करवा लिया है और लगभग 1.02 करोड़ की ब्याज छूट प्राप्त कर चुके हैं। योजना के अंतर्गत कुल 505 ऋणी सदस्य पात्र माने गए हैं, जिन्हें लाभ मिल सकता है।फैक्ट फाइल: एक नजर में आंकड़े
भूमि विकास बैंक के कुल सदस्य लगभग 1000योजना से लाभान्वित होने वाले पात्र सदस्य 505
अब तक आवेदन करने वाले सदस्य 119
खाताधारक जिन्होंने खाता बंद करवाया 61
इन 61 को मिली कुल राहत लगभग 1 करोड़
ऋण एवं ब्याज कुल देय राशि 18.42 करोड़
प्रस्तावित ब्याज माफी 17.61 करोड़
25 प्रतिशत राशि जमा करवाने वाले किसान 58
अंतिम तिथि (25 प्रतिशत राशि जमा हेतु) 30 जून 2025
योजना की कुल अवधि 30 सितम्बर 2025 तक
किसान को 30 जून 2025 तक 25 प्रतिशत राशि अपने बैंक खाते में जमा करवानी होगी।
शेष राशि अधिकतम तीन किस्तों में 30 सितम्बर 2025 तक जमा करनी होगी।
1 जुलाई 2024 के बाद जो किस्तें शेष होंगी, उन पर कोई राहत नहीं मिलेगी।