Expert Tips on Unmarried Couples Hotel Rules : वकील ज्योति गोयल से पत्रिका की बातचीत
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट की वकील ज्योति गोयल ने भारतीय संविधान के अनुसार ये समझाया है कि
अनमैरिड कपल्स को होटल में ठहरने से पहले किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर पुलिस होटल में आ जाती है तो उनको किस तरह से हैंडल करना चाहिए।
क्या अविवाहित जोड़ों का होटलों में रहना कानूनी है | Unmarried couple stay in hotel is legal in India
वकील ज्योति गोयल का जवाब- अविवाहित कपल्स होटल में ठहर सकते हैं। ये कानूनी रूप से गलत या अपराध की श्रेणी में नहीं आता है। अगर आप नाबालिग नहीं हैं तो होटल में पार्टनर के साथ ठहर सकते हैं। ये कुछ बातें ध्यान में रखें- - भारतीय नागरिक होना जरूरी
- दोनों की उम्र 18 या उससे अधिक होनी चाहिए
- आधार कार्ड या सरकारी मान्यता प्राप्त पहचान पत्र लेकर होटल जाएं
- पहले से कोई अपराधिक केस ना दर्ज हो
- होटल में किसी तरह का गैर कानूनी काम ना करें
- दोनों अपनी सहमति से जाएं
भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 क्या कहता है?
अगर आप बिना शादी के होटल में ठहरने जा रहे हैं तो भारतीय संविधान का आर्टिकल 21 गौर से पढ़ लें। अनुच्छेद 21 भारतीय नागरिक को दो अधिकार प्रदान करता है:
- जीवन का अधिकार
- व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार
इस आधार पर आप होटल, पार्क, किराए के मकान आदि में बिना शादी किए हुए भी ठहर सकते हैं। इसके लिए आपको पुलिस या कोई और रोक नहीं सकता है।
पुलिस होटल के कमरे में आए तो क्या करें?
वकील ज्योति गोयल का जवाब- मान लें, अगर पुलिस होटल के कमरे में गलती से या किसी कारणवश आ गई तो कपल को शांति के साथ डील करना चाहिए। पहले तो वो ये बताएं कि उनका पहचान पत्र होटल के अधिकारी के साथ जाकर चेक कर ले। अगर फिर भी वो डरा धमका कर बात करें या माता-पिता का नंबर मांगें तो ना दें। पुलिस की रिकॉर्डिंग कर लें। पुलिस के आला अधिकारी के नंबर पर कॉल कर लें। या अगर लोकल के किसी एक्टिविस्ट से संपर्क कर सकते हैं।
क्या पुलिस होटल में कपल्स को गिरफ्तार कर सकती है?
वकील ज्योति गोयल का जवाब- अगर आप कानूनी तौर पर सही हैं तो पुलिस को गिरफ्तारी का अधिकार नहीं है। अगर गिरफ्तारी की बात पुलिस करे तो उनसे वारंट जरूर मांगें। हां, अगर आप पर पहले से कोई गंभीर मामला दर्ज है तो पुलिस गिरफ्तार कर सकती है। अनमैरिड कपल को लेकर हाईकोर्ट्स ने क्या कहा
- साल 2009- दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने कहा था कि दो व्यस्क (consenting adults) का एक साथ होटल में रहना उनका अधिकार है।
- साल 2013- मद्रास हाईकोर्ट (Madras High Court) ने कहा था कि अविवाहित कपल्स को होटल में ठहरने से कोई कानून उन्हें नहीं रोकती है।
- साल 2019- मद्रास हाईकोर्ट ने कहा था कि लिव-इन-रिलेशनशिप में कपल्स का साथ रहना कोई अपराध नहीं है।