स्वास्थ्य विभाग की उड़ने जारी हुई गाइडलाइन ( Blood Donation )
ऐसा हम नहीं कह रहे बल्कि स्वास्थ्य विभाग की ओर से यह गाइडलाइन जारी की गई है। यह बात सामने आई है कि पिछले दिनों प्रदेश में संस्थाओं और ब्लड बैंक ने बिना अनुमति के शिविर लगाए। इन शिवरों में कितना ब्लड मिला इसका कोई लेखा-जोखा तक नहीं बनाया। ऐसे में हेरा-फेरी सामने आने पर अब स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती कर दी है। साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी ब्लड बैंक डोनेशन शिविर लगाना होगा तो उसकी अनुमति मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी से लेनी होगी। अगर कोई शिविर बिना अनुमति के लगाया जाता है तो कार्रवाई होगी और आवश्यकता पड़ने पर संबंधित ब्लड बैंक का लाइसेंस तक निरस्त किया जाएगा।
रक्तदाताओं को नहीं दे सकेंगे प्रलोभन
स्वास्थ्य विभाग को की गई शिकायतों में यह बात भी सामने आई है कि कुछ संस्थाएं और ब्लड बैंक रक्तदाताओं को प्रलोभन देते हैं। प्रलोभन देकर उनसे रक्त लेते हैं। इस पर भी स्वास्थ्य विभाग ने सख्ती दी है। साफ निर्देश जारी किए गए हैं कि अगर कोई भी ब्लड बैंक या संस्था रक्तदाता को प्रलोभन देती है या कोई उपहार देती हैं, तो ऐसे में भी कार्रवाई होगी। इसके लिए संबंधित संस्था एजेंसी या ब्लड बैंक जिम्मेदार होगा। यानी अगर किसी रक्तदाता को प्रलोभन दिया जाता है या कोई उपहार दिया जाता है तो ऐसे में कार्रवाई ब्लड बैंक पर होगी। उप मुख्य जिला चिकित्सा अधिकारी कुणाल जैन ने बताया कि प्रदेश स्तर से यह गाइडलाइन जारी की गई है जिसके बारे में सभी ब्लड बैंकों को निर्देशित कर दिया गया है।